अजमेर।जिला कलक्टर, सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस
ब्यावर-किशनगढ़ सिक्सलेन पर गेगल में टोल वसूली के मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य पूर्व न्यायाधीश हरिसिंह अस्नानी व जगदीश सिंह ने विपक्षीगण को 21 मई के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
ब्यावर-किशनगढ़ हाईवे (गेगल टोल रोड) पर हाल ही में शुरू की गई टोल वसूली के विरोध में अजमेर बार के दो वकीलों विवेक पाराशर व वैभव जैन ने लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थायी अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें जिला कलक्टर, सड़क परिवहन मंत्रालय, सोमा आईसोलेक्स के प्रबंधक व नेशनल हाईवे प्राधिकरण को पक्षकार बनाया है।
याचिका में बताया गया कि अजमेर जिला बार के वकील ब्यावर किशनगढ़ व इन क्षेत्रों के वकीलों को वाहनों से अजमेर आना-जाना पड़ता है। गेगल में टोल पर 45 रुपए अदा करने पड़ते हैं। इससे आगे जयपुर के लिए फिर टोल देना पड़ता है।
इससे सस्ता व सुलभ न्याय प्रदान करने की मंशा पर पानी फिर रहा है। टोल की राशि का भार अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकारों पर पड़ेगा। इसी प्रकार ब्यावर जाने पर पीपलाज तक मात्र 30 किलोमीटर सफर के लिए पूरा टोल अदा करना पड़ता है। याचिका में टोल पर वकीलों का पहचान-पत्र दिखाने पर टोल से मुक्ति की मांग की गई है।
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