मंगलवार, 19 मई 2015

श्रीगंगानगर अफीम तस्कर को 13 साल कठोर कारावास

श्रीगंगानगर अफीम तस्कर को 13 साल कठोर कारावास



अफीम तस्करी के जुर्म में अदालत ने एक जने को दोषी मानकर 13 साल के कठोर कारावास व एक लाख तीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) चंचल मिश्रा ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक केवल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 17 मई 2012 को कोतवाली थाना के तत्कालीन थानाधिकारी नरेन्द्र कुमार पूनियां ने मुखबिर की सूचना पर चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास नाकाबंदी की। इस दौरान एक बोलेरो जीप को रूकवाया, पूछताछ में जीप चालक की पहचान जोधपुर जिले के गांव खोखरी के बुधाराम पुत्र नैनाराम बिश्नोई के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक थैली और जीप के अगले टायर के मरकाट के नीचे एक विशेष रूप से बनाया गए बॉक्स में तीन थैलियां बरामद हुई। इन थैलियों में एक-एक किलोग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने मादक पदार्थ जोधपुर से ला कर यहां बेचना स्वीकार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए 13 साल का कठोर कारावास एवं एक लाख 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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