मंगलवार, 20 जनवरी 2015

बाड़मेर शराब पीकर आने वाले आर.ओ. के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज


बाड़मेर शराब पीकर आने वाले आर.ओ. के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज

बाडमेर, 20 जनवरी। पंचायती राज चुनाव के दौरान शराब पीकर डयुटी पर आने वाले रिटर्निग अधिकारी तथा राजकीय पशु चिकित्सालय नवातला के पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राजेश निम्बार्क के विरूद्ध पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा के निर्देशानुसार एस.डी.एम. उदयभानु चारण ने थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को एक रिपोर्ट प्रेषित कर बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ( जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट) बाडमेर द्वारा डाॅ. राजेश निम्बार्क पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय नवातला को पंचायत आम चुनाव 2015 हेतु मतदान दल संख्या 45, मतदान केन्द्र जागसा के लिए रिटर्निग अधिकारी नियुक्त किया जाकर उन्हें निर्धारित मतदान केन्द्र जागसा के लिए मय पार्टी रवाना किया गया था। मतदान केन्द्र जागसा के जोनल मजिस्टेªट संख्या 17 किशोर कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 15-1-2015 को डाॅ. निम्बार्क नशा किये हुए है व चुनाव कराने की स्थिति में नहीं होना अवगत कराये जाने पर डाॅ. निम्बार्क का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा अधिकारी असाडा द्वारा किये जाने पर डाॅ. निम्बार्क द्वारा एल्कोहल का उपभोग करना व नशे के कारण मानसिक रूप से स्वस्थ न होने की लिखित रिपोर्ट उनसे प्राप्त होने पर डाॅ. निम्बार्क के स्थान पर अन्य अधिकारी को मतदान दल संख्या 45 में रिटर्निग आॅफिसर नियुक्त किया गया। इस प्रकार डाॅ. राजेश निम्बार्क पशु चिकित्सा अधिकारी रिटर्निग आफिसर मतदान दल संख्या 45 द्वारा अपने पदीय निर्वाचन कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119-ग एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कानूनी कार्यवाही करने को कहा गया है।
  
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