मंगलवार, 12 जुलाई 2011

जोधपुर, पाली और बाड़मेर में नए पॉवरलूम उद्यमों पर रियायत

जयपुर। राज्य सरकार ने जोधपुर, पॉली और बाड़मेर जिलों में पॉवरलूम क्षेत्र में नए उद्यमों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पैकेज की घोषणा की है। राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम -2010 के खंड 15 के तहत इन जिलों में शुरू होने वाले नए पॉवरलूम उद्यमों को पैकेज दिया जाएगा। वित्त विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर इसका खुलासा किया है। पैकेज तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा और यह 30 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा।
पैकेज की प्रासंगिकता
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक यह पैकेज पॉवर लूम क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए उद्यमों के लिए ही मान्य होगा। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन 31 अगस्त, 2013 तक करना होगा। पैकेज के लिए अधिसूचित जोधपुर,पाली और बाड़मेर जिलों में नए पॉवर लूम उद्यमों को स्थापित करने पर ही दिया जाएगा।
क्या क्या मिलेगा छूट में
नए पॉवरलूम इकाइयों को विद्युत शुल्क, जमीन पर टैक्स, जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर स्टॉप शुल्क में छूट दी प्रदान की जाएगी। यह छूट राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम- 2010 के तहत दिया जाएगा। पैकेज के तहत पात्र पॉवरलूम उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद से सात वर्ष तक सूती धागे पर मौजूदा मूल्य वर्धित कर(वैट) की दरों में 80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
पैकेज के लिए क्या हैं शर्तें
इस आदेश के बाद जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों में स्थापित होने वाले नए उद्यमों को 31 अगस्त, 2013 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।वे उद्यम जौ पैकेज के तहत फायदा उठा रहे है उन्हें आरआईपीएस- 2010 की शर्तों की पालना करना होगा। ऐसे उद्यम जो पैकेज का फायदा उठा रहे है वे आरआईपीएस- 2010 के तहत मिलने वाले अन्य फायदों का लाभ नहीं ले सकेंगे।
उद्यमों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टीयूएफ) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। इसके अलावा उद्यमों को कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश करने के साथ न्यूनतम 10 कर्मचारियों को रखना होगा। साथ ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जीरो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र भी लेना होगा।

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