बुधवार, 1 जून 2011

जहरीली शराब के तस्कर की जमानत खारिज


तस्कर से खरीदी गई जहरीली शराब पीने से हो गई थी दो लोगों की मौत 

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को जहरीली व अवैध शराब की तस्करी करने के आरोपी का जमानत खारिज कर दिया है। यह आदेश अवकाशकालीन न्यायाधीश कैलाश चन्द्र जोशी ने प्रार्थी आरोपी कानाराम के जमानत आवेदन की सुनवाई में दिया।

मामले के अनुसार 19 जनवरी 2011 को मथुरा दास माथुर अस्पताल में जहरीली शराब सेवन करने से शेषमल की मौत हो गई थी। शेषमल के भाई धर्माराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 जनवरी को उसके भाई शेषमल ने पड़ोसी अजय के साथ शराब पी थी। 18 जनवरी को शेषमल की तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई। इसी तरह अजय की भी मौत हो गई। उसने कहा कि ये लोग सांगरिया क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वाले हीराराम व कानाराम से खरीद कर शराब पीते थे। इसी शराब के सेवन से उनकी मौत हुई है।
इस पर बासनी थाना ने सीआर 32/11 धारा 328, 304, 201, 220 व 1654 के साथ दर्ज किया गया व आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने अनुसंधान करते हुए पुलिस खेजड़ली में शराब तस्कर कालूराम के अड्डे तक पहुंची जहां बड़ी मात्रा में स्पिरिट टैंकर, पाउच मशीनें व लाखों रुपए बरामद हुए।


अदालत में राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने तस्कर कानाराम के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और अवैध जहरीली शराब से जोधपुर व पाली जिलों में अनेक लोगों की अकाल मौत हुई है। एसओजी अनुसंधान जारी है तथा कईयों की गिरफ्तारी शेष है।

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