सोमवार, 13 जून 2011

पत्नी के हत्यारे की जमानत खारिज


जोधपुर। गौना कराने के छह महीने बाद ही पसंद नहीं आने पर पत्नी की हत्या करने वाले की राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश अवकाशकालीन न्यायाधीश संदीप मेहता ने प्रार्थी आरोपी सांवलजी का बेरा बालेसर सत्ता निवासी राजू राम माली के जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।

मामले के अनुसार 13 जून 2010 को पुलिस थाना बालेसर में शिकायत कर्ता मोतीराम ने शिकायत की कि उसकी लड़की मंजू की शादी बालेसर निवासी राजू राम के साथ डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। जिसका गौना 6 माह पहले किया था। शिकायत के अनुसार अभियुक्त मृतका मंजू को कहता था कि वह उसे पसंद नहीं है तथा वह दूसरी शादी करेगा।


12 जून 2010 को मंजू अपने ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई जिसकी सूचना उन्हें सरपंच बाबूलाल व नारायण राम ने गांव आकर दी। अदालत में राजकीय अधिवक्ता महीपाल विश्नोई ने आरोपी के जमानत आवेदन का यह कहते हुए विरोध किया कि मृतका की ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है तथा इसकी एफ एसएल जांच रिपोर्ट आनी बाकी है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें