मंगलवार, 21 जून 2011

अफीम के दूध के साथ पकड़े गए तस्कर की जमानत खारिज



बाड़मेर राजस्थान हाईकोर्ट ने दो किलो अफीम के दूध के साथ पकड़े गए एक मादक पदार्थों के तस्कर को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश अवकाशकालीन न्यायाधीश एनके जैन ने प्रार्थी आरोपी बाड़मेर जिले के चक धोलका निवासी जोगाराम के जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।
मामले के अनुसार पुलिस थाना सदर बाड़मेर को 29 मई 2011 को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित चक धोलका फांटा के पास नाकाबंदी की तो प्रार्थी अभियुक्त को पैदल आते हुए देखा।
विधि अनुसार उसकी तलाशी लिए जाने पर एक प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ 2 किलो अफीम का दूध उसके पास बरामद हुआ। इस पर उसे गिरफ्तार करते हुए अनुसंधान आरंभ किया गया। अदालत में सरकारी अधिवक्ता के आर विश्नोई ने यह कहते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया कि अभियुक्त के पास बरामद अफीम के दूध की मात्रा हालांकि वाणिज्यिक मात्रा से कम है, लेकिन उसके विरुद्ध विगत आठ दस वर्ष में इसी तरह के तीन मामले अदालत में दर्ज हो चुके हैं। 

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