रविवार, 12 जून 2011

किशोरी दस्तयाब, आरोपी रिमांड पर


किशोरी दस्तयाब, आरोपी रिमांड पर

आहोर गुड़ा बालोतान गांव से किशोरी को भगाने के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने शुक्रवार को ही किशोरी व आरोपी युवक को पूणे शहर से 32 किमी दूर स्थित चाकण गांव से दस्तयाब कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही थी, जिस पर किशोरी के पिता ने जोधपुर न्यायालय में याचिका लगाई। न्यायालय ने एसपी राहुल बारहठ को तलब कर पूछा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। जिस पर एसपी ने दो दिन का समय मांगा था। जिसके बाद शुक्रवार की देर रात पुलिस किशोरी को दस्तयाब कर ले आई। शनिवार को आहोर थाने के एसआई जबरसिंह राजपुरोहित मय जाब्ते ने किशोरी व आरोपी युवक को जालोर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक संख्या दो में मजिस्ट्रेट पृथ्वीपाल सिंह सिसोदिया के समक्ष पेश किया गया। जहां पर मजिस्ट्रेट ने किशोरी को उसके माता पिता के साथ भेजने एवं आरोपी युवक राजू छीपा पुत्र अशोक कुमार को आहोर थाने में पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा।

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