मंगलवार, 14 जून 2011

पाली मासूम बच्ची से दुराचार aaj ki khabare


मासूम बच्ची से दुराचार 

पाली सेंदड़ा के निकट सराधना रीको औद्योगिक क्षेत्र में छह साल की एक बच्ची से दुराचार का मामला सामने आया है। घटना दो दिन पहले की है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार शाम को पेश करने पर पुलिस ने आरोपी बाल अपचारी को संरक्षण में लिया है। पुलिस ने पीडि़त बच्ची का मेडिकल कराने के बाद उसे परिजनों कोसौंपा है।

सेंदड़ा थाना प्रभारी भूराराम खिलेरी ने बताया कि सेंदड़ा के निकट सराधना रीको औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी के सिलसिले में एक व्यक्ति परिवार समेत रहता है। गत 11 जून की शाम को उसकी छह साल की बच्ची दूध लेने के लिए एक दुकान पर गई। दुकान मालिक तो कहीं बाहर था, लेकिन उस वक्त उसका नाबालिग पुत्र दुकान पर बैठा था। आरोपी नाबालिग ने दूध लेने के लिए आई बच्ची से दुकान में दुराचार किया। सोमवार को इस संबंध में पीडि़त बच्ची के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने बाल अपचारी को अपने संरक्षण में लिया है। 

मामला दबाने वाला पंच हवालात में 

सेंदड़ा एसएचओ खिलेरी ने बताया कि गत 11 जून की शाम को बिलखती हुई बच्ची घर पहुंचीं तो परिजनों को इस घटना की जानकारी लगी। पीडि़त व्यक्ति ने बाल अपचारी के पिता को इसकी शिकायत की तो उसे धमकाया गया। रिपोर्ट में आरोप है कि उसके साथ दो और लोगों ने उसे धमकाया। पुलिस ने गणपत नाम के उस कथित पंच को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी लोगों का पता लगाया जा रहा है।
कहासुनी में युवक की हत्या 

पाली 

बांडी नदी के निकट बजरंग बाड़ी इलाके में दो दिन पहले शराब पार्टी के दौरान मारपीट में घायल युवक ने सोमवार की देर शाम को दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी का आरोप है कि रफीक मोहम्मद नाम के युवक ने उसके पति की हत्या की। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर मामले में कार्रवाई शुरू की है। देर रात तक आरोपी युवक की तलाश जारी थी। पुलिस के अनुसार बजरंग बाड़ी इलाके में मोहनलाल खारोल (45) पुत्र प्रेमाराम परिवार के साथ रहता है। गत 11 जून को दिन में रामलीला मैदान निवासी रफीक मोहम्मद घर से मोहनलाल को बुला कर अपने साथ ले गया। उसी दिन दोनों ने बजरंग बाड़ी इलाके में शराब की दुकान के पास बैठ कर शराब पी। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई तो रफीक ने लोहे की पटरी से मोहनलाल के साथ मारपीट की। शाम को मोहनलाल ने घर जाकर अपने साथ मारपीट की घटना पत्नी को बताई। पत्नी ने अस्पताल में भर्ती होने की बात कही, लेकिन मोहन ने घर पर इलाज लिया। 

जेब में 500 रुपए से अधिक मिले तो होगी कार्रवाई
निजी राशि का करना होगा रजिस्टर में इंद्राज, अधिकारी के हस्ताक्षर से करवाना होगा सत्यापन 


पाली 
राजस्थान रोडवेज में नकदी लेन-देन का कार्य करने वाले कार्मिक अब अपनी जेब में 500 रुपए से अधिक राशि नहीं रख सकेंगे। यह राशि भी उन्हें कार्यालय में उपस्थित होने के बाद अपने अधिकारी से तस्दीक करानी होगी। यदि इससे अधिक राशि कार्मिकों के पास पाई गई तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने सभी डिपो मैनेजरों को पत्र भेजकर इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में बताया है कि बुकिंग घरों, बुकिंग क्लर्क, बैग लिपिक, चैकिंग लिपिक, समय पालक शाखा में कार्यरत कर्मचारी एवं कैशियर अपने पास पांच सौ रुपए से अधिक राशि नहीं रख सकेंगे। इस राशि की प्रविष्टि के लिए प्रथम से पंजिका संधारित की जाएगी। इस पंजिका में उनकी राशि का इंद्राज कर अधिकारी से हस्ताक्षर करवाने होंगे। हालांकि इससे पूर्व भी रोडवेज की ओर से ऐसे नियम लागू किए गए थे, लेकिन अधिकतर डिपो में इसकी पालना नहीं की जारी थी, अब सभी डिपो मैनेजरों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। 

शब्दों व अंकों में लिखेंगे राशि 

केंद्रीय बस स्टैंड मार्ग पर स्थित बुकिंग घरों में कार्यरत बुकिंग क्लर्क व परिचालक भी ड्यूटी के समय स्वयं की राशि पांच सौ रुपए से अधिक नहीं रख सकेंगे। इसके प्रमाण के लिए वे छोटे अंकों व शब्दों में (डीएसए) अंकित करेंगे। इसका सत्यापन ड्यूटी ऑफिसर के हस्ताक्षर मय दिनांक करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार चालक व परिचालक लॉग शीट व मार्ग विपत्र पर अपनी राशि का अंकन करवाकर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। यदि कोई इस नियमों की पालना नहीं करता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी के साथ साथ डिपो प्रबंधक, ड्यूटी ऑफिसर, मुख्य समय पालक की भी होगी।

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