राज्य के कारागृहों में निरूद्ध गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता
बालोतरा 03, मार्च। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक सुधार (अनुच्छेद 3) विभाग जयपुर के आदेश द्वारा राज्य के कारागृहों में निरूद्ध गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय गठित समिति की जिला कलेक्टर परिसर में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में श्री सुशील कुमार यादव जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा, श्री सिद्धार्थ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा, श्री अनिल पुरोहित उपाधीक्षक एवं श्री मनोहर सिंह भाटी उप कारापाल उपस्थित रहे।
जिला स्तरीय समिति द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उप कारागृह बालोतरा में विचाराधीन प्रकरणों में निरूद्ध बंदीगण को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। उप कारागृह बालोतरा में विभिन्न प्रकरणों के तहत ऐसे पात्र गरीब बंदीगण जिनके प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा जमानत के आदेश पारित किए जा चुके हैं किंतु बंदीगण जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण न्यायालय के आदेश की पालना करने में असमर्थ हैं उनके प्रकरण इस समिति के समक्ष वित्तिय सहायता प्रदान करने हेतु पे्रषित किए जाते हैं।
बालोतरा क्षेत्र के उप करागृह में निरूद्ध बंदीगण को उक्त योजना के तहत वित्तिय सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले बंदीगण की सूची उप कारागृह बालोतरा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा को उपलब्ध करवाई गई जिस पर उक्त बंदीगण की सामाजिक/आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट संबंधित विभागों से तलब की गई एवं इस श्रेणी के तहत् वर्तमान में अहर्ता रखने वाले चार गरीब बंदीगण के प्रकरणों को समिति के समक्ष विचार हेतु रखा गया।
सचिव जिला विधिक प्राधिकरण श्री सिद्धार्थ दीप ने बताया कि गरीब बंदी जुंजाराम की सामाजिक/आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर उसे गरीब बंदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना के तहत पात्र पाये जाने पर समिति अध्यक्ष श्री सुशील कुमार यादव जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा एवं सदस्यगण उसके प्रकरण को इस योजना के तहत अनुषंसा करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।
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