प्रतापगढ़ के भू-माफिया जानशेद की 12 करोड़ की संपत्ति फ्रीज:प्रदेश में पहली बार बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम में कार्रवाई

 प्रतापगढ़ के भू-माफिया जानशेद की 12 करोड़ की संपत्ति फ्रीज:प्रदेश में पहली बार बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम में कार्रवाई






बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम-1988 की धारा 24 (3) के तहत राजस्थान पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई की हैं। प्रतापगढ़ के आदतन अपराधी अखेपुर की बगवास निवासी जानशेद खान की 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दी गई। ये 6.74 हेक्टेयर कृषि भूमि हैं, इसके संबंध में प्रतापगढ़ के तत्कालीन एसपी अमित कुमार ने रिपोर्ट बना कर आयकर विभाग को भेजी थी।

जांच के बाद आयकर विभाग ने प्रतापगढ़ तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार को निर्देश दिए थे। साथ ही आदेश दिए कि जानशेद व उसके साथियों​​​ की प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं हो सके। आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि जानशेद से प्रताड़ित होकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्तफा बोहरा आत्महत्या कर चुके हैं। जानशेद व उसके साथी ने मुस्तफा और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी थी। संपत्ति पर कब्जा कर लिया, जमीनों की रजिस्ट्री करवा पैसे भी नहीं दिए थे।
डीसीवी वैस्ट (तत्कालीन एसपी प्रतापगढ) अमित कुमार ने बताया कि जानशेद के अत्याचार और धमकियों से परेशान होकर मुस्तफा ने सुसाइड कर लिया था। विशेष टीम बनाकर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने साक्ष्य जुटाने का काम किया। जिस पर जांच रिपोर्ट को आयकर अधिकारियों को भेजी गई और समय-समय पर इस पर काम किया जाता रहा।आयकर विभाग ने भी फाइल पर काम जल्द शुरू कर के अच्छा एक्शन लिया है।

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