गुरुवार, 23 जुलाई 2020

नागौर की निराली पहलः- गांवों में चलेगा ’’रास्ता खोलो अभियान’’ आसान होगी गांव-ढ़ाणी और खेतों की राह


नागौर की निराली पहलः- गांवों में चलेगा ’’रास्ता खोलो अभियान’’

आसान होगी गांव-ढ़ाणी और खेतों की राह

जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नवाचार के तहत जारी किए दिशा-निर्देश

नागौर, 23 जुलाई। देष की खुषहाली का रास्ता खेतों की हरियाली से होकर गुजरता है, इन्हीं रास्तों पर अब धरतीपुत्र कहे जाने वाले किसानों की राह सरकार आसान कर देगी तो वह दुआ तो देंगे ही, साथ ही बिना किसी चिंता के उन्नत कृषि की ओर अपना पूरा ध्यान देंगे। जी हां, नागौर जिले में किसानों के लिए गांव-ढाणी और खेतों की ओर जाने वाली राह आसान करने के लिए जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नवाचार करते हुए रास्ता खोलो अभियान शुरू करने की कार्ययोजना लागू कर दी है।
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई एवं जिला भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त हो रहे है तथा रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किये जाते रहते हैं। रास्तों पर किये गये अतिक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में वैमनस्य, गुटबाजी एवं लड़ाई-झगड़े होते रहते है, जिससे ग्रामीणजन का आपस में सामंजस्य नहीं रहता हैं तथा ग्राम का सर्वांगीण विकास भी नहंी हो पाता है। ऐसे प्रकरणों में निरन्तर बढोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जन-धन की हानि होने के साथ-साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए जिला प्रषासन नागौर ने रास्तें सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु ’’रास्ता खोलो अभियान’’ चलाये जाने का निर्णय लिया है।

इस अभियान के तहत आम रास्तों, गोचर भूमि पर अतिक्रमण को हटाने, बंद किए जा चुके खातेदारी रास्तों को खुलवाने, राजस्व अभिलेख में दर्ज रास्ते, काष्तकारों की कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्तों का प्रावधान करने, आम रास्ते निकालने, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, राजकीय भूमि पर से सार्वजनिक रास्ता निकालने तथा खातेदार किसान को उसकी जोत यानी खेत तक पहुंने के लिए राजकीय चारागाह भमि में से होकर रास्ता देने तथा खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ते निकालने और विद्यमान रास्ते को चैड़ा करने संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

पुलिस हर कदम पर प्रशासन के साथ

अभियान की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला पुलिए अधीक्षक डाॅ. श्वेता धनकड़ ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणा क्षेत्रों में रास्ते संबंधी विवादों का निस्तारण तथा अतिक्रमण दूर करने के लिए चलाए जाने वाले ’’रास्ता खोलो अभियान’’ में पुलिस अपनी पूरी सहभागिता देगी। इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर व डीडवाना सहित समस्त उपखण्ड मुख्यालयों पर नियुक्त उप अधीक्षक अभियान में स्थानीय प्रशासन को पुलिस जाप्ता करवाने की व्यवस्था करवाएंगे। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार भी मौजूद थे।


अतिरिक्त जिला कलक्टर रहेंगे नोडल अधिकारी

जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने ’’रास्ता खोलो अभियान’’ के लिए समग्र रूप से अति. जिला कलक्टर नागौर मनोज कुमार को जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं अति.जिला कलक्टर डीडवाना प्रभातीलाल जाट अपने क्षेत्र में प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी होगें। वहीं उपखण्ड क्षेत्रों में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित उपखण्ड अधिकारी को उनके क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अभियान के दौरान यदि कोई कानून व्यवस्था का प्रकरण सामने आए तो अति. जिला कलक्टर नागौर व डीडवाना सम्बन्धित अति.जिला पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण करेगें। राज्य तथा संभाग व जिला तथा उपखण्ड स्तर पर जनसुनवाई अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले रास्तों से सम्बन्धित प्रकरणों तथा अभ्यावेदनों को एक रजिस्टर में दर्ज कर किया जायेगा।
एसडीओ करेंगे साप्ताहिक समीक्षा, पहली कार्रवाई  31 जुलाई से

जिला कलक्टर के निर्देषानुसार ’’रास्ता खोलो अभियान’’ के तहत उपखण्ड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार, थानाधिकारी, विकास अधिकारी के साथ बैठक कर रास्तों से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करेगें तथा आसानी से खुलने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में कम से कम तीन रास्तों की समस्या का समाधान करेगें। इस प्रकार के अभियान की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियांे को जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के निर्देष दिए गए हैं। ‘‘राजस्व शाखा‘‘ द्वारा उपखण्ड वार पंजिका का संधारण किया जाएगा। उक्त पंजिका में नियमित रूप रास्ते की समस्याओं का अंकन किया जाकर अपडेट रखा जाएगा।
उपखण्ड अधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में स्थित रास्तों की समस्याओं का चिन्हीकरण कर दिनांक 27.7.2020 तक एक सूची तैयार कर मय कार्ययोजना के ‘‘राजस्व अनुभाग‘‘ में दिनांक 28.7.2020 तक आवष्यक रूप से भिजवाना सुनिष्चित करेगें। इस अभियान के अन्र्तगत पहली कार्रवाई दिनांक 31.7.2020 (षुक्रवार) से प्रारम्भ की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने व रास्ता खुलवाने हेतु राजस्व अधिकारियों व पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किन्ही कारणों से शुक्रवार को कार्यवाही संभव नही हो तो आगामी दिवस यानि शनिवार को अनिवार्य रूप से की जाएगी।


आमजन से सहयोग की अपील

जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व गोचर भूमि तथा खेतों, गांव-ढाणियों की जाने वाले रास्तों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए शुरू किए जाने वाले   ’’रास्ता खोलो अभियान’’ अभियान में आमजन से सहयोग की अपील की है। डाॅ.सोनी ने कहा है कि नागौर एक कृषि प्रधान जिला है, यहां के किसान व ग्रामीण अपनी प्रगतिशील सोच के लिए जाने जाते  है, आशा है खेतों  व ढाणियों को सुगम बनाने तथा अतिक्रमण हटाने के लिए इस अभियान में जिले के ग्रामवासी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा। जिला प्रशासन को भरोसा है कि यह अभियान सफल रहेगा और पूरे राज्य में इस लोककल्याणकारी कार्य के लिए नागौर वासी सराहना के पात्र बनेंगे।


अत्याचार पीड़ित व्यक्ति, आश्रित और साक्षियों से यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता को लेकर मांगे आवेदन

नागौर, 23 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) योजना यथासंषोधित नियम 2016 के नियम-11 के अन्र्तगत अत्याचार से पीडित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्षियों को उनके आवास स्थान से अधिनियम अन्र्तगत दर्ज प्रकरण के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तें के नियमानुसार भुगतान किया जाता है।
इसके लिए अत्याचार से पीडित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्षियों को अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी से यात्रा एवं दैनिक भत्ता दावा प्रपत्र प्राप्त कर निम्नांकित अधिकृत अधिकारीयों जैसे लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, न्याय शाखा प्रभारी अधिकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध सहायक, उपखण्ड अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वृत्ताधिकारी, पुलिस उपअधीक्षक, थानाधिकारी से उपस्थिति प्रमाण-पत्र जारी करवा कर उपस्थिति प्रमाण-पत्र का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त करें। इसके पश्चत निर्धारित प्रारूप में क्लेम प्रार्थना पत्र मय उपस्थिति प्रमाण-पत्र कार्यालय सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर में जमा करवाएं। निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जमा कराने पर पीडित/आश्रित/साक्षी नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तें का लाभ प्राप्त कर सकते है।



भवन एवं संनिर्माण श्रमिक पंजीयन कराएं, लें विभिन्न योजनाओं का लाभ

नागौर, 23 जुलाई। राज्य सरकार की ओर से भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके लिए जरूरी है बस उन्हें इसके रूप में श्रम विभाग में अपना आॅनलाइन पंजीयन करवाना।
नागौर के सहायक श्रम आयुक्त गजेन्द्रसिंह शेखावत ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान जयपुर की ओर से ऐसे निर्माण श्रमिक जिसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो तो वे  हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कराने के पात्र हैं। संबंधित निर्माण श्रमिक के लिए पंजीयन की कार्यवाही ई मित्र पर ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।  निर्माण श्रमिक अपना पंजीयन कराकर निम्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए शिक्षा व कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, निर्माण समिति जीवन में भविष्य सुरक्षा योजना, शुभ शक्ति योजना सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना, सिलिकोसिस पीड़ित आदि कार्यों हेतु सहायता योजना संचालित की जा रही है।

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