सोमवार, 27 जुलाई 2020

बाड़मेर, 118 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 21200 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

बाड़मेर, 118 व्यक्तियों के विरूद्व  कार्यवाही करते हुए 21200 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
               

बाड़मेर  आनन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढते हुए मामलों को देखते हुए इसे गम्भीरता से लेते हुए जिले के सभी थानाधिकारीगण व वृताधिकारिगण को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 94 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 18800 रूपये का जुर्माना किया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 24 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 2400 रूपये का जुर्माना किया गया।
              कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु इस अधिनियम के तहत अब तक जिला पुलिस द्वारा 4163 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 8,43,400/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई है।

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