सोमवार, 20 जुलाई 2020

बाड़मेर 114 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 20500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

बाड़मेर  114 व्यक्तियों के विरूद्व  कार्यवाही करते हुए 20500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
               


बाड़मेर  आनन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढते हुए मामलों को देखते हुए इसे गम्भीरता से लेते हुए जिले के सभी थानाधिकारीगण व वृताधिकारिगण को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 83 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 16600 रूपये का जुर्माना किया गया, सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 29 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 2900 रूपये का जुर्माना किया गया तथा तथा दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर 2 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 1000 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
                       कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु इस अधिनियम के तहत अब तक जिला पुलिस द्वारा 3284 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6,85,200/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई है।

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