सोमवार, 4 मई 2020

बाड़मेर, भोजासर में कर्फ्यू कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

  बाड़मेर,  भोजासर में कर्फ्यू
कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी



बाड़मेर, 4 मई। जिले में बायतु तहसील की ग्राम पंचायत भोजासर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से अत्यधिक संक्रमण बढने की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा ग्राम पंचायत भोजासर के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले में बायतु तहसील की भोजासर ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होने बताया कि ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत भोजासर की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन-निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उक्त निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

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