सोमवार, 18 मई 2020

बाड़मेर, मण्डली, पतासर, परालिया सांसण, बागलोप, बांकियावास खुर्द, मूल की ढ़ाणी, भाटों की ढ़ाणी में कर्फ्यु

कोरोना संक्रमण रोकथाम
बाड़मेर,   मण्डली, पतासर, परालिया सांसण, बागलोप, बांकियावास खुर्द, मूल की ढ़ाणी, भाटों की ढ़ाणी में कर्फ्यु
कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते जीरो मोबिलिटी घोषित

बाड़मेर, 18 मई। जिले की ग्राम पंचायत घड़ोई चारणान के राजस्व ग्राम बागलोप, ग्राम पंचायत देवरिया के राजस्व ग्राम बांकियावास खुर्द, ग्राम पंचायत मूल की ढाणी के राजस्व ग्राम मूल की ढाणी एवं परालिया सांसण, ग्राम पंचायत नागाणा के राजस्व ग्राम भाटों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत मण्डली के राजस्व ग्राम मण्डली तथा ग्राम पंचायत पतासर के राजस्व ग्राम पतासर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से यहां संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा उक्त क्षेत्रों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इन क्षेत्रों के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम पंचायत घड़ोई चारणान के राजस्व ग्राम बागलोप, ग्राम पंचायत देवरिया के राजस्व ग्राम बांकियावास खुर्द, ग्राम पंचायत मूल की ढाणी के राजस्व ग्राम मूल की ढाणी एवं परालिया सांसण, ग्राम पंचायत नागाणा के राजस्व ग्राम भाटों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत मण्डली के राजस्व ग्राम मण्डली तथा ग्राम पंचायत पतासर के राजस्व ग्राम पतासर की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत उक्त राजस्व ग्रामों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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