बाडमेर, सड़क हादसों के पीड़ितों को एक-एक लाख की सहायता
बाडमेर, 12 मई। जिले में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की
मृत्यु हो जाने एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण
मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख
रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि बाडमेर तहसील क्षेत्र में डउकियों
की ढाणी मातासर, भुरटिया निवासी स्व. भोमाराम पुत्र अणदाराम जाट एवं
सिणधरी तहसील क्षेत्र में सारणों का तला निवासी स्व. थानाराम पुत्र
गोमाराम जाट की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिजनों को
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता
राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से
दुर्घटना के प्रकरणो में मृतक के आश्रितों को सहायता देने हेतु समय सीमा
दुर्घटना की दिनांक से अधिकतम छः माह निर्धारित की गई है। प्रमुख सचिव
मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में
छः माह से अधिक अवधि के प्रकरणों में संतुष्टी के आधार पर शिथिलता देने
की छुट की पालना में तहसीलदार बाडमेर एवं सिणधरी से प्राप्त उक्त
प्रकरणों में विलम्ब के कारणों से सन्तुष्टी के आधार पर मृतकों के
आश्रितों को सहायता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
बाडमेर, 12 मई। जिले में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की
मृत्यु हो जाने एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण
मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख
रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि बाडमेर तहसील क्षेत्र में डउकियों
की ढाणी मातासर, भुरटिया निवासी स्व. भोमाराम पुत्र अणदाराम जाट एवं
सिणधरी तहसील क्षेत्र में सारणों का तला निवासी स्व. थानाराम पुत्र
गोमाराम जाट की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिजनों को
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता
राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से
दुर्घटना के प्रकरणो में मृतक के आश्रितों को सहायता देने हेतु समय सीमा
दुर्घटना की दिनांक से अधिकतम छः माह निर्धारित की गई है। प्रमुख सचिव
मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में
छः माह से अधिक अवधि के प्रकरणों में संतुष्टी के आधार पर शिथिलता देने
की छुट की पालना में तहसीलदार बाडमेर एवं सिणधरी से प्राप्त उक्त
प्रकरणों में विलम्ब के कारणों से सन्तुष्टी के आधार पर मृतकों के
आश्रितों को सहायता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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