बाडमेर, कोविड केयर सेन्टरों की मॉनिटरिंग हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त
बाडमेर, 15 मई। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं लोगों के प्रवेश के मद्देनजर संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों को संबंधित उपखण्ड क्षेत्र पर ही समुचित व्यवस्था करवाने हेतु कोविड केयर सेन्टर स्थापित किए गए है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त कोविड-19 केयर सेन्टरों की समुचित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्रों में स्थापित कोविड-19 केयर सेन्टरों पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समस्त विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा को सहायता प्रभारी अधिकारी तथा कोविड-19 केयर सेन्टरों पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार चिकित्सा संबंधी आवश्यक व्यवस्था करवाने हेतु समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को चिकित्सा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कोविड-19 केयर सेन्टरों का युक्तियुक्त चिन्हीकरण एवं समुचित आवश्यक व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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बाहर से आने वाले प्रवासियों के क्वारनटीन के लिए दिशा-निर्देश जारी
बाड़मेर, 15 मई। राज्यभर में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिले में आ चुके एवं आगामी दिनों में आने वाले समस्त प्रवासियों के लिए क्वारनटीन अवधि सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनका पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होने बताया कि स्क्रीनिंग में कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर उन प्रवासियों को क्वारनटीन अवधि अथवा स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेन्टर में रखा जाएगा। उन्होने बताया कि आने वाले प्रवासियों में लक्षण नहीं पाए जाने पर उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन किया जाएगा। जिनको होम क्वारेंटीन करना संभव नहीं होगा उनको निवास स्थान के निकटतक स्थापित क्वारनटीन केन्द्रों में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जाएगा। उन्होने इन सब की समय-समय पर चिकित्सा दल द्वारा जांच किए जाने के निर्देश दिए है।
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बाडमेर, 15 मई। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं लोगों के प्रवेश के मद्देनजर संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों को संबंधित उपखण्ड क्षेत्र पर ही समुचित व्यवस्था करवाने हेतु कोविड केयर सेन्टर स्थापित किए गए है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त कोविड-19 केयर सेन्टरों की समुचित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्रों में स्थापित कोविड-19 केयर सेन्टरों पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समस्त विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा को सहायता प्रभारी अधिकारी तथा कोविड-19 केयर सेन्टरों पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार चिकित्सा संबंधी आवश्यक व्यवस्था करवाने हेतु समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को चिकित्सा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कोविड-19 केयर सेन्टरों का युक्तियुक्त चिन्हीकरण एवं समुचित आवश्यक व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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बाहर से आने वाले प्रवासियों के क्वारनटीन के लिए दिशा-निर्देश जारी
बाड़मेर, 15 मई। राज्यभर में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिले में आ चुके एवं आगामी दिनों में आने वाले समस्त प्रवासियों के लिए क्वारनटीन अवधि सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनका पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होने बताया कि स्क्रीनिंग में कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर उन प्रवासियों को क्वारनटीन अवधि अथवा स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेन्टर में रखा जाएगा। उन्होने बताया कि आने वाले प्रवासियों में लक्षण नहीं पाए जाने पर उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन किया जाएगा। जिनको होम क्वारेंटीन करना संभव नहीं होगा उनको निवास स्थान के निकटतक स्थापित क्वारनटीन केन्द्रों में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जाएगा। उन्होने इन सब की समय-समय पर चिकित्सा दल द्वारा जांच किए जाने के निर्देश दिए है।
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