बाडमेर, जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति का गठन
बाडमेर, 15 मई। गृह विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशों के तहत राज्य में हाल ही में आये हुए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑडिर्नेस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देशों की पालना में जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा द्वारा आदेश जारी कर जिले में होम क्वारनटीन की व्यवस्था को सुचारू रूप संे क्रियान्वित करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति में क्षैत्रीय सांसद (लोक सभा), जिले के विधायकगण, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कलक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी/जनप्रतिनिधी सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समन्वयक होंगे।
जारी आदेश के मुताबिक उक्त जिला स्तरीय क्वाटरटीन समिति जिला/ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेन्टर चिन्हित कर स्थापित करना, जिला मुख्यालय पर कोविड केयर सेन्टर की प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिले के शेष कोविड केयर सेन्टर की प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, जिले में प्रवासियों के आगमन, पंजीकरण, स्क्रीनिंग एवं होम क्वारनटीन की समीक्षा, होम क्वारनटीन केन्द्र के उल्लंघन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा, दैनिक आधार पर सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना, राज्य स्तरीय समिति के निर्देशों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में समन्वयक द्वारा समिति की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।
प्रभारी अधिकारी नियुक्त
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में कोविड-19 का प्रकोप होने के कारण गृह विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार हाल ही मेे आये हुए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेस ऑडिर्नेस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देश जारी किये गये है। उन्होने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जिले में होम क्वारनटीन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना अति आवश्यक है, इसके मद्देनजर जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति तथा वार्ड स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्ध समिति (नगरीय क्षेत्र) कमेटी का गठन किया गया है।
उन्होने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑडिर्नेस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देशों की पालना में प्रवासियों के क्वारनटीन की समस्त देख-रेख एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मोहनदान रतनू को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में समस्त क्वारनटीन हेतु गठित प्रबन्धन समितियों की बैठक शनिवार 16 मई को समीक्षा जरिये विडियो कॉफ्रेंस की जाएगी। उक्त विडियो कांफ्रेंस में समस्त क्वारनटीन प्रबन्धन समिति भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
बाडमेर, 15 मई। गृह विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशों के तहत राज्य में हाल ही में आये हुए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑडिर्नेस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देशों की पालना में जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा द्वारा आदेश जारी कर जिले में होम क्वारनटीन की व्यवस्था को सुचारू रूप संे क्रियान्वित करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति में क्षैत्रीय सांसद (लोक सभा), जिले के विधायकगण, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कलक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी/जनप्रतिनिधी सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समन्वयक होंगे।
जारी आदेश के मुताबिक उक्त जिला स्तरीय क्वाटरटीन समिति जिला/ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेन्टर चिन्हित कर स्थापित करना, जिला मुख्यालय पर कोविड केयर सेन्टर की प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिले के शेष कोविड केयर सेन्टर की प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, जिले में प्रवासियों के आगमन, पंजीकरण, स्क्रीनिंग एवं होम क्वारनटीन की समीक्षा, होम क्वारनटीन केन्द्र के उल्लंघन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा, दैनिक आधार पर सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना, राज्य स्तरीय समिति के निर्देशों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में समन्वयक द्वारा समिति की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।
प्रभारी अधिकारी नियुक्त
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में कोविड-19 का प्रकोप होने के कारण गृह विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार हाल ही मेे आये हुए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेस ऑडिर्नेस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देश जारी किये गये है। उन्होने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जिले में होम क्वारनटीन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना अति आवश्यक है, इसके मद्देनजर जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति तथा वार्ड स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्ध समिति (नगरीय क्षेत्र) कमेटी का गठन किया गया है।
उन्होने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑडिर्नेस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देशों की पालना में प्रवासियों के क्वारनटीन की समस्त देख-रेख एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मोहनदान रतनू को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में समस्त क्वारनटीन हेतु गठित प्रबन्धन समितियों की बैठक शनिवार 16 मई को समीक्षा जरिये विडियो कॉफ्रेंस की जाएगी। उक्त विडियो कांफ्रेंस में समस्त क्वारनटीन प्रबन्धन समिति भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
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