जैसलमेर, ईद के मद्देनज़र जैसलमेर जिले में क्षेत्रवार कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त,
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश
जैसलमेर, 23 मर्ई/जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर आगामी 25 मई को ईद-उल-फितर के त्योहार (चाँद दिखाई देने) के अवसर के मद्देनज़र जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखे जाने हेतु तथा जिले के महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सतत् निगरानी व्यवस्था स्थापित किये जाने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट जैसलमेर /पोकरण/ फतेहगढ़/ भणियाणा को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कर्तव्य एवम् दायित्व निर्वहन किये जाने हेतु एतद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाता हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में इन सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अनुसार ईद के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क लगाने एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के सन्दर्भ में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा लगायी गयीे निषेधाज्ञा एवं लॉकडाउन आदेशों की सख्ती से पालना की जाए।
ईद के त्यौहार के दौरान समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठे न हाें, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाये, साथ ही मुस्लिम समुदाय के नेताओं/धार्मिक प्रमुखों को साथ में लेकर ईद के अवसर पर घरों में ही नमाज अदा करने हेतु समुदाय के लोगों को समझाईश कर प्रोत्साहित कराया जाए।
आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन के संबंध में जिले में जारी पूर्ववर्ती निषेधाज्ञा धारा 144 की पूर्ण पालना की जावे अर्थात किसी भी प्रकार का सामूहिक प्रीतिभोज/ समारोह का आयोजन नहीं किया जावे। सभी धार्मिक स्थलों में आमजन के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, उनमें प्रबंधन द्वारा धार्मिक स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु नियुक्त व्यक्ति द्वारा ही की जावे, इसकी भी पालना की जाए।
आदेश के अनुसार इस अवसर पर विशेष तौर पर साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील एवं हाईपर सेन्सेटिव क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए एवं सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक एवं ईश निंदा सम्बन्धी सामग्री प्रचारित नहीं हो पाये, इसके लिए पर्याप्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाये, साथ ही मुस्लिम समुदाय के नेताओं/धार्मिक प्रमुखों को साथ में लेकर ईद के अवसर पर घरों में ही नमाज अदा करने हेतु समुदाय के लोगों को समझाईश कर प्रोत्साहित कराया जावे, ताकि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र सामाजिक दूरी के लिए जारी की गई गाईड लाईन्स की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ तहसीलदार/नायब तहसीलदार की सेवाऎं/सहयोग प्राप्त कर क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में समस्त निरोधात्मक कदम उठाएं।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश
जैसलमेर, 23 मर्ई/जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर आगामी 25 मई को ईद-उल-फितर के त्योहार (चाँद दिखाई देने) के अवसर के मद्देनज़र जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखे जाने हेतु तथा जिले के महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सतत् निगरानी व्यवस्था स्थापित किये जाने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट जैसलमेर /पोकरण/ फतेहगढ़/ भणियाणा को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कर्तव्य एवम् दायित्व निर्वहन किये जाने हेतु एतद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाता हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में इन सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अनुसार ईद के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क लगाने एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के सन्दर्भ में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा लगायी गयीे निषेधाज्ञा एवं लॉकडाउन आदेशों की सख्ती से पालना की जाए।
ईद के त्यौहार के दौरान समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठे न हाें, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाये, साथ ही मुस्लिम समुदाय के नेताओं/धार्मिक प्रमुखों को साथ में लेकर ईद के अवसर पर घरों में ही नमाज अदा करने हेतु समुदाय के लोगों को समझाईश कर प्रोत्साहित कराया जाए।
आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन के संबंध में जिले में जारी पूर्ववर्ती निषेधाज्ञा धारा 144 की पूर्ण पालना की जावे अर्थात किसी भी प्रकार का सामूहिक प्रीतिभोज/ समारोह का आयोजन नहीं किया जावे। सभी धार्मिक स्थलों में आमजन के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, उनमें प्रबंधन द्वारा धार्मिक स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु नियुक्त व्यक्ति द्वारा ही की जावे, इसकी भी पालना की जाए।
आदेश के अनुसार इस अवसर पर विशेष तौर पर साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील एवं हाईपर सेन्सेटिव क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए एवं सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक एवं ईश निंदा सम्बन्धी सामग्री प्रचारित नहीं हो पाये, इसके लिए पर्याप्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाये, साथ ही मुस्लिम समुदाय के नेताओं/धार्मिक प्रमुखों को साथ में लेकर ईद के अवसर पर घरों में ही नमाज अदा करने हेतु समुदाय के लोगों को समझाईश कर प्रोत्साहित कराया जावे, ताकि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र सामाजिक दूरी के लिए जारी की गई गाईड लाईन्स की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ तहसीलदार/नायब तहसीलदार की सेवाऎं/सहयोग प्राप्त कर क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में समस्त निरोधात्मक कदम उठाएं।
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