शुक्रवार, 15 मई 2020

बाड़मेर ,लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार



बाड़मेर पुलिस द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत की गई कार्यवाही

लाॅकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 5 व्यक्तियो व सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 3 व्यक्तियो के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के  
      तहत कार्यवाही करते हुए 1300 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
                   
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 लागु किया गया है, जिसके निर्देषानुसार सार्वजनिक/कार्य स्थल पर बिना फेस मास्क लगाये पाये जाने, दुकानदार द्वारा ऐसे व्ययिक्त को सामान विक्रय करना, सार्वजनिक स्थान पर थुकते, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता हुआ पाये जाने पर, पान, गुटका, तंबाकु का विक्रय करता पाये जाने पर, सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये। जिस पर आज दिनांक 15.05.20 को सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली 2 व पुलिस थाना षिव द्वारा 3 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1000 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 3 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 8 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1300 रूप्ये की जुर्माना राषि वसूल की गई।
आमजन से अपील:- पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के निर्देषानुसार सार्वजनिक/कार्य स्थल पर फेस मास्क लगाने, दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क व्ययिक्त को सामान विक्रय नही करना, सार्वजनिक स्थान पर थुकना व शराब नही पीना, पान, गुटका, तंबाकु का विक्रय नही करना, सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिक दूरी बनाकर रखना उक्त निर्देषा की पालना की जावें। उक्त निर्देषो की पालना नही करने पर उनके विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कठोर कानुनी कार्यवाही की जावेगी।

   लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
            बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के मध्यनजर शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 15.05.20 को 4 व्यक्तियों को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
पुलिस थाना पचपदरा:- 1. महेष पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी भीचरो की ढाणी उतेसर पुलिस थाना लुणी 2. नारायणराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी भीचरो की ढाणी उतेसर पुलिस थाना लुणी
पुलिस थाना बाखासर:- वनाराम पुत्र उदाराम जाति रेबारी निवासी हेमावास
पुलिस थाना धोरीमना:- मदनलाल पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी गोरा का तला धनाउ

एमवी एक्ट के तहत 76 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 19100 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया, 7 वाहनों को किया जब्त

             बाड़मेर  आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 76 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 19100 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई तथा 7 वाहनांे को सीज किया गया।


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