बाड़मेर लाॅक डाउन के दौरान बिना माॅस्क लगाये घुमते पाये जाने पर 3 व शांति भंग करते पाये जाने पर 4 व्यक्ति को किया गिरफ्तार
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को माॅस्क पहनना अनिवार्य होने के बावजुद भी इसकी पालना नही करने एवं अकारण घुमते पाये जाने तथा शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 11.05.20 को 3 व्यक्तियों को बिना माॅस्क लगाये घुमते पाये जाने पर तथा 4 व्यक्तियों को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
पुलिस थाना सेड़वा:- 1.मौहबत पुत्र श्री अकबर जाति मुसलमान निवासी सिहांर सेडवा 2.हासम पुत्र श्री ताजु जाति मुसलमान निवासी सिंहार 3. सिंिदक पुत्र श्री खमीषा जाति मुसलमान निवासी सिंहार
पुलिस थाना चैहटन:- 1.पुरखाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी कापराउ 2.रूगाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी कापराउ।
पुलिस थाना मण्डली:- 1.खेताराम पुत्र आसुराम जाति ढाढी निवासी भांडू 2.पारस पुत्र रामाराम जाति भील निवासी नागाणा।
एमवी एक्ट के तहत 77 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 10900 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया, 3 वाहन को किया जब्त
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 77 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 10900 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई तथा 3 वाहन को सीज किया गया।
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को माॅस्क पहनना अनिवार्य होने के बावजुद भी इसकी पालना नही करने एवं अकारण घुमते पाये जाने तथा शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 11.05.20 को 3 व्यक्तियों को बिना माॅस्क लगाये घुमते पाये जाने पर तथा 4 व्यक्तियों को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
पुलिस थाना सेड़वा:- 1.मौहबत पुत्र श्री अकबर जाति मुसलमान निवासी सिहांर सेडवा 2.हासम पुत्र श्री ताजु जाति मुसलमान निवासी सिंहार 3. सिंिदक पुत्र श्री खमीषा जाति मुसलमान निवासी सिंहार
पुलिस थाना चैहटन:- 1.पुरखाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी कापराउ 2.रूगाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी कापराउ।
पुलिस थाना मण्डली:- 1.खेताराम पुत्र आसुराम जाति ढाढी निवासी भांडू 2.पारस पुत्र रामाराम जाति भील निवासी नागाणा।
एमवी एक्ट के तहत 77 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 10900 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया, 3 वाहन को किया जब्त
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 77 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 10900 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई तथा 3 वाहन को सीज किया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें