बाड़मेर, कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत 39 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 11600 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना गिड़ा द्वारा 4, नागाणा द्वारा 3, सिणधरी द्वारा 3, रामसर द्वारा 2, गिराब द्वारा 3, सिवाना द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 3400 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर पुलिस थाना गिडा द्वारा 7, नागाणा द्वारा 1, गडरारोड द्वारा 5 व सिवाना द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 7500 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना गिराब द्वारा 7 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 700 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 39 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 11600 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।
लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 9 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के मध्यनजर शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 18.05.20 को 9 व्यक्तियों को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
पुलिस थाना बालोतरा:- 1. शाहरूख पुत्र शाहा जाति मुसलमान निवासी रेबारियों का टांका बालोतरा 2. लक्ष्मणसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी जालीपा 3. रोबिनसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी समदडी रोड बालोतरा व 4. आयुषसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी समदडी रोड़ बालोतरा।
पुलिस थाना रागेष्वरी:- 1. नरेश कुमार पुत्र भवरलाल जाति नाई निवासी कोशलु थाना सिणधरी व 2. सुनील कुमार पुत्र घमण्डाराम जाति नाई निवासी पायला कला पुलिस थाना सिणधरी।
पुलिस थाना सदर:- 1. खेराजराम पुत्र तगाराम जाति भील निवासी बलाउ व 2. देराजराम पुत्र मोहनराम जाति भील निवासी जूना पतरासर।
पुलिस थाना गिराब:- 1. मूलाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी बालेवा।
एमवी एक्ट के तहत 55 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 8250 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 55 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 8250 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई।
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना गिड़ा द्वारा 4, नागाणा द्वारा 3, सिणधरी द्वारा 3, रामसर द्वारा 2, गिराब द्वारा 3, सिवाना द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 3400 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर पुलिस थाना गिडा द्वारा 7, नागाणा द्वारा 1, गडरारोड द्वारा 5 व सिवाना द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 7500 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना गिराब द्वारा 7 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 700 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 39 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 11600 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।
लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 9 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के मध्यनजर शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 18.05.20 को 9 व्यक्तियों को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
पुलिस थाना बालोतरा:- 1. शाहरूख पुत्र शाहा जाति मुसलमान निवासी रेबारियों का टांका बालोतरा 2. लक्ष्मणसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी जालीपा 3. रोबिनसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी समदडी रोड बालोतरा व 4. आयुषसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी समदडी रोड़ बालोतरा।
पुलिस थाना रागेष्वरी:- 1. नरेश कुमार पुत्र भवरलाल जाति नाई निवासी कोशलु थाना सिणधरी व 2. सुनील कुमार पुत्र घमण्डाराम जाति नाई निवासी पायला कला पुलिस थाना सिणधरी।
पुलिस थाना सदर:- 1. खेराजराम पुत्र तगाराम जाति भील निवासी बलाउ व 2. देराजराम पुत्र मोहनराम जाति भील निवासी जूना पतरासर।
पुलिस थाना गिराब:- 1. मूलाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी बालेवा।
एमवी एक्ट के तहत 55 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 8250 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 55 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 8250 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई।
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