शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020

बाड़मेर, नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानांे तथा कृषि मंडियों में मास्क पहनना अनिवार्य

बाड़मेर,  नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानांे तथा
कृषि मंडियों में मास्क पहनना अनिवार्य
- आदेशों का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।



बाड़मेर,10 अप्रैल। कोरोना की रोकथाम के लिए नगरीय क्षेत्रों मंे
सार्वजनिक स्थानांे एवं कृषि मंडियांे मंे मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया
गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने निकाय क्षेत्रों एवं राज्य की अधिसूचित
मंडियों में इसकी पालना  सुनिश्चित  करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार
बाड़मेर जिले के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानांे तथा कृषि
मंडियों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उनके मुताबिक व्यापक जनहित
को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के तहत आदेश जारी किए हैं
कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वह किसी भी उद्देश्य, कारण अथवा प्राधिकार से
किसी भी सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, गली, अस्पताल, बाजार में जा रहे हों,
उनको थ्री लेयर वाले स्टैंडर्ड मास्क अथवा कपड़े से बना मास्क लगाना
अनिवार्य होगा। उन्हांेने बताया कि निजी अथवा राजकीय वाहन में यात्रा कर
रहे व्यक्तियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी भी
साइट, कार्यालय अथवा कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्तियों को भी मास्क लगाना
जरूरी होगा। आदेश के अनुसार केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध स्टैंडर्ड मास्क
के अलावा घर में बने कपड़े के मास्क भी उपयोग मंे लिया जा सकता है। कपड़े
से बने इन मास्क को उपयोग के बाद विसंक्रमित करना और अच्छी तरह धोना
जरूरी होगा। कार्य स्थलों पर नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके
समस्त कर्मचारी थ्री लेयर मास्क का उपयोग करें। इन आदेशों का उल्लंघन
आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि
राज्य सरकार के निर्देशानुसार संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर
एवं उससे ऊपर की रैंक के पुलिस अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी
इंस्पेक्टर और इससे ऊपर के स्तर के स्थानीय निकायों के अधिकारी तथा मंडी
सचिव को यह आदेश लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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