बाडमेर, इंदिरा महिला शक्ति निधि
महिला उद्यमियों में व्यापक प्रोत्साहन एवं प्रचार के निर्देश
बाडमेर, 17 फरवरी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संबंध मे सोमवार को जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। जिला कलक्टर ने योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओे को सशक्त बनाने में सहयोग करना है। उन्होने कहा कि उक्त योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जावे ताकि अधिकाधिक महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समुहों, कलस्टर एवं महिला स्वयं सहायता समुहो के फेडरेशन को उद्यम व रोजगार के लिए सुगम ऋण की उपलब्धता की जानकारी कराई जा सके। उन्होने आगामी मार्च माह के प्रथम सप्ताह में इस संबंध में पुनः बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए जिससे की योजना की प्रगति पर आवश्यक कार्यवाही एवं समीक्षा की जा सके।
इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोेहित ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इंदिरा महिला शक्ति निधि के गठन की घोषणा की है। उक्त निधि से महिलाओं को उद्यम की स्थापना, स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकरण के लिए बैंको के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि महिलाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित किए जा सके। उन्होन बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत महिला आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक जैसे महिला स्वयं सहायता समुह, महिला स्वयं सहायता समुहो के कलस्टर एवं महिला स्वयं सहायता समुहों के फेडरेशन भी पात्र होंगे। उन्होने बताया कि उक्त योजना 18 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।
इस दौरान बैठक में लीड पोजेक्ट मैनेजर राजकुमार एवं राजिविका के डीपीएम जिला परियोजना मैनेजर गणेशराज भी मौजूद रहे।
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महिला उद्यमियों में व्यापक प्रोत्साहन एवं प्रचार के निर्देश
बाडमेर, 17 फरवरी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संबंध मे सोमवार को जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। जिला कलक्टर ने योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओे को सशक्त बनाने में सहयोग करना है। उन्होने कहा कि उक्त योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जावे ताकि अधिकाधिक महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समुहों, कलस्टर एवं महिला स्वयं सहायता समुहो के फेडरेशन को उद्यम व रोजगार के लिए सुगम ऋण की उपलब्धता की जानकारी कराई जा सके। उन्होने आगामी मार्च माह के प्रथम सप्ताह में इस संबंध में पुनः बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए जिससे की योजना की प्रगति पर आवश्यक कार्यवाही एवं समीक्षा की जा सके।
इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोेहित ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इंदिरा महिला शक्ति निधि के गठन की घोषणा की है। उक्त निधि से महिलाओं को उद्यम की स्थापना, स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकरण के लिए बैंको के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि महिलाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित किए जा सके। उन्होन बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत महिला आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक जैसे महिला स्वयं सहायता समुह, महिला स्वयं सहायता समुहो के कलस्टर एवं महिला स्वयं सहायता समुहों के फेडरेशन भी पात्र होंगे। उन्होने बताया कि उक्त योजना 18 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।
इस दौरान बैठक में लीड पोजेक्ट मैनेजर राजकुमार एवं राजिविका के डीपीएम जिला परियोजना मैनेजर गणेशराज भी मौजूद रहे।
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