बाड़मेर,संपर्क पोर्टल के प्रकरणांे के निस्तारण मंे लापरवाही
बरतने पर छह अधिकारियांे को नोटिस जारी
-संबंधित अधिकारियांे को व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश ।
बाड़मेर,05 फरवरी। जिला कलक्टर अंशदीप ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे के निस्तारण मंे लापरवाही बरतने को गंभीरता से लेते हुए छह अधिकारियांे को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन अधिकारियांे को 14 फरवरी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे के निस्तारण मंे लापरवाही बरतने पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान डालूराम चौधरी, बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त ललितसिंह, बालोतरा नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मूलाराम बैरड़, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बालोतरा के क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जिला कलक्टर की ओर से इन अधिकारियांे को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे का 30 दिन की अवधि मंे संबंधित अधिकारियांे की ओर से निस्तारण किया जाना होता है। समय सीमा के अंदर निस्तारण नहीं करने से यह प्रकरण अग्रिम लेवल पर स्वतः स्थानांतरित हो जाते है। पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे के समयबद्ध निस्तारण के लिए समय-समय पर सूचित किया गया। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियांे एवं अधीनस्थ अधिकारियांे की ओर से लंबित प्रकरणांे के निस्तारण मंे कोई रूचि नहीं लेते हुए लापरवाही बरती गई। इससे एक ओर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी छवि धूमिल हुई। वहीं जिले की रैकिंग पर विपरित प्रभाव पड़ा है। जिला कलक्टर अंशदीप ने इसको गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियांे को जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति मंे 14 फरवरी को व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश दिए है। ऐसा नहीं करने पर अग्रिम कार्यवाही अमल मंे लाई जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उल्लेखनीय है कि संपर्क पोर्टल पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित 31 से 45 दिन की अवधि के 4, 45 से 60 दिन के 12, 181 से 365 दिन के 2 कुल 30 प्रकरण लंबित है। इसी तरह बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त से संबंधित 31 से 45 दिन के 5, 45 से 60 दिन के 7, 61 से 180 दिन के 19, 181 से 365 दिन के 1 कुल 34 प्रकरण, बालोतरा नगर परिषद के आयुक्त से संबंधित 31 से 45 दिन का 1, 45 से 60 दिन के 2, 61 से 180 दिन के 5, 181 से 365 दिन के 2 कुल 10 प्रकरण लंबित है। महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक से संबंधित 31 से 45 दिन के 3, 61 से 180 दिन के 2 कुल पांच, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित 31 से 45 दिन के 8, 45 से 60 दिन के 2, 61 से 180 दिन के 18, 181 से 365 दिन के 7, 365 दिन से अधिक अवधि का 1 कुल 36 एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी से संबंधित 31 से 45 दिन का 1, 45 से 60 दिन का 1, 61 से 180 दिन के 11 एवं 365 दिन से अधिक अवधि का एक कुल 14 प्रकरण लंबित है।
बरतने पर छह अधिकारियांे को नोटिस जारी
-संबंधित अधिकारियांे को व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश ।
बाड़मेर,05 फरवरी। जिला कलक्टर अंशदीप ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे के निस्तारण मंे लापरवाही बरतने को गंभीरता से लेते हुए छह अधिकारियांे को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन अधिकारियांे को 14 फरवरी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे के निस्तारण मंे लापरवाही बरतने पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान डालूराम चौधरी, बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त ललितसिंह, बालोतरा नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मूलाराम बैरड़, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बालोतरा के क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जिला कलक्टर की ओर से इन अधिकारियांे को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे का 30 दिन की अवधि मंे संबंधित अधिकारियांे की ओर से निस्तारण किया जाना होता है। समय सीमा के अंदर निस्तारण नहीं करने से यह प्रकरण अग्रिम लेवल पर स्वतः स्थानांतरित हो जाते है। पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे के समयबद्ध निस्तारण के लिए समय-समय पर सूचित किया गया। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियांे एवं अधीनस्थ अधिकारियांे की ओर से लंबित प्रकरणांे के निस्तारण मंे कोई रूचि नहीं लेते हुए लापरवाही बरती गई। इससे एक ओर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी छवि धूमिल हुई। वहीं जिले की रैकिंग पर विपरित प्रभाव पड़ा है। जिला कलक्टर अंशदीप ने इसको गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियांे को जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति मंे 14 फरवरी को व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश दिए है। ऐसा नहीं करने पर अग्रिम कार्यवाही अमल मंे लाई जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उल्लेखनीय है कि संपर्क पोर्टल पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित 31 से 45 दिन की अवधि के 4, 45 से 60 दिन के 12, 181 से 365 दिन के 2 कुल 30 प्रकरण लंबित है। इसी तरह बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त से संबंधित 31 से 45 दिन के 5, 45 से 60 दिन के 7, 61 से 180 दिन के 19, 181 से 365 दिन के 1 कुल 34 प्रकरण, बालोतरा नगर परिषद के आयुक्त से संबंधित 31 से 45 दिन का 1, 45 से 60 दिन के 2, 61 से 180 दिन के 5, 181 से 365 दिन के 2 कुल 10 प्रकरण लंबित है। महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक से संबंधित 31 से 45 दिन के 3, 61 से 180 दिन के 2 कुल पांच, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित 31 से 45 दिन के 8, 45 से 60 दिन के 2, 61 से 180 दिन के 18, 181 से 365 दिन के 7, 365 दिन से अधिक अवधि का 1 कुल 36 एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी से संबंधित 31 से 45 दिन का 1, 45 से 60 दिन का 1, 61 से 180 दिन के 11 एवं 365 दिन से अधिक अवधि का एक कुल 14 प्रकरण लंबित है।
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