जैसलमेर*फ़िल्म शूटिंग के लिए लाइन प्रोड्यूसरों को 20 दिन पहले आवेदन देने के निर्देश जारी किये जिला कलेक्टर ने*
*जैसलमेर फ़िल्म लाइन प्रोड्यूसरों को अब किसी भी फ़िल्म ,ऐड,या अन्य फिल्मी इवेंट की शूटिंग की परमिशन के लिए 20 दिन पहले जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।।निर्धारित समय अवधि में आवेदन नहीं करने वालो का आवेदन निरस्त किया जाएगा।।साथ ही कलेक्टर ने निर्देश जारी किए है कि सरकार द्वारा जारी परिपत्र 10-1-1980 और 17-12-2015 में वर्णित अनुसार आवेदन करना होगा।पर्यटन और गृह विभाग द्वारा आवेदन 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में देने के निर्देश दिए जिसके अनुसार फ़िल्म लाइन प्रोड्यूसर लोकेशन,फ़िल्म की संक्षिप्त पटकथा,कलाकारों की सूची,निर्माता निर्देशक के नाम,और अधिकृत पत्र के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन 20 दिन पहले जमा करना होगा ताकि 15 दिन पहले गृह /पर्यटन विभाग को स्वीकृति के लिए फ़ाइल अग्रेषित की जा सके।।किसी फिल्म में विदेशी कलाकार भाग लेंगे तो उनके पासपोर्ट की पूर्ण डिटेल देनी होगी।।उन्होंने निर्देशित किया कि फ़िल्म लाइन प्रोड्यूसर को स्थानीय कार्यालय को पूर्ण सहयोग करना होगा।यदि बिना किसी सक्षम अधिकारी की परमिशन के बिना किसी फिल्म की शूटिंग की जाती है तो कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
।फ़िल्म शूटिंग की परमिशन के लिए आ रही दिक्कतों को खत्म करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के बाद फ़िल्म लाइन में काम करने वालो की उम्मीदें जगी है।
*जैसलमेर फ़िल्म लाइन प्रोड्यूसरों को अब किसी भी फ़िल्म ,ऐड,या अन्य फिल्मी इवेंट की शूटिंग की परमिशन के लिए 20 दिन पहले जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।।निर्धारित समय अवधि में आवेदन नहीं करने वालो का आवेदन निरस्त किया जाएगा।।साथ ही कलेक्टर ने निर्देश जारी किए है कि सरकार द्वारा जारी परिपत्र 10-1-1980 और 17-12-2015 में वर्णित अनुसार आवेदन करना होगा।पर्यटन और गृह विभाग द्वारा आवेदन 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में देने के निर्देश दिए जिसके अनुसार फ़िल्म लाइन प्रोड्यूसर लोकेशन,फ़िल्म की संक्षिप्त पटकथा,कलाकारों की सूची,निर्माता निर्देशक के नाम,और अधिकृत पत्र के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन 20 दिन पहले जमा करना होगा ताकि 15 दिन पहले गृह /पर्यटन विभाग को स्वीकृति के लिए फ़ाइल अग्रेषित की जा सके।।किसी फिल्म में विदेशी कलाकार भाग लेंगे तो उनके पासपोर्ट की पूर्ण डिटेल देनी होगी।।उन्होंने निर्देशित किया कि फ़िल्म लाइन प्रोड्यूसर को स्थानीय कार्यालय को पूर्ण सहयोग करना होगा।यदि बिना किसी सक्षम अधिकारी की परमिशन के बिना किसी फिल्म की शूटिंग की जाती है तो कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
।फ़िल्म शूटिंग की परमिशन के लिए आ रही दिक्कतों को खत्म करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के बाद फ़िल्म लाइन में काम करने वालो की उम्मीदें जगी है।
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