भरतपुर: शराब के लिए बेटे ने माता-पिता को काट डाला था, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
भरतपुर. शराब के लिए रुपए नहीं देने पर अपने माता-पिता की दरांती से काटकर हत्याकरने वाले बेटे को जिला एवं सेशन न्यायाधीश शुभा मेहता ने आजीवन कठोर कारावास की सजासुनाई है. न्यायाधीश ने अभियुक्त 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त को केंद्रीय कारागार सेवर भेजने के आदेश जारी किए गए हैं.
शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे
लोक अभियोजक डोरीलाल बघेल ने बताया कि 9 महीने पहले 24 मार्च को उद्योग नगर थाना इलाके के गांव रारह में देवीराम अपनी गाय को 15 हजार रुपए में बेचकर आया था. गाय की बिक्री से आए रुपयों को उसके बेटे प्रताप ने शराब पीने के लिए मांगे. लेकिन देवीराम ने शराब के लिए पैसे देने से इंकार कर दिया. इससे गुस्साए बेटे प्रताप ने अपने पिता देवीराम पर दरांती से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.इसी दरिम्यान अपने पति को बचाने के लिए आई रामवीरी पर भी प्रताप ने दरांती से हमला कर दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी प्रताप मौके से फरार हो गया था. दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. इस संबंध में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी प्रताप को गिरफ्तार कर लिया. प्रताप आदतन शराबी है. बाद में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया.
कोर्ट में 43 दस्तावेज और 14 गवाह प्रस्तुत किए गए
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ 43 दस्तावेज और 14 गवाह प्रस्तुत किए गए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर प्रताप को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया. न्यायाधीश शुभा मेहता ने अभियुक्त प्रताप को आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है
भरतपुर. शराब के लिए रुपए नहीं देने पर अपने माता-पिता की दरांती से काटकर हत्याकरने वाले बेटे को जिला एवं सेशन न्यायाधीश शुभा मेहता ने आजीवन कठोर कारावास की सजासुनाई है. न्यायाधीश ने अभियुक्त 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त को केंद्रीय कारागार सेवर भेजने के आदेश जारी किए गए हैं.
शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे
लोक अभियोजक डोरीलाल बघेल ने बताया कि 9 महीने पहले 24 मार्च को उद्योग नगर थाना इलाके के गांव रारह में देवीराम अपनी गाय को 15 हजार रुपए में बेचकर आया था. गाय की बिक्री से आए रुपयों को उसके बेटे प्रताप ने शराब पीने के लिए मांगे. लेकिन देवीराम ने शराब के लिए पैसे देने से इंकार कर दिया. इससे गुस्साए बेटे प्रताप ने अपने पिता देवीराम पर दरांती से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.इसी दरिम्यान अपने पति को बचाने के लिए आई रामवीरी पर भी प्रताप ने दरांती से हमला कर दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी प्रताप मौके से फरार हो गया था. दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. इस संबंध में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी प्रताप को गिरफ्तार कर लिया. प्रताप आदतन शराबी है. बाद में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया.
कोर्ट में 43 दस्तावेज और 14 गवाह प्रस्तुत किए गए
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ 43 दस्तावेज और 14 गवाह प्रस्तुत किए गए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर प्रताप को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया. न्यायाधीश शुभा मेहता ने अभियुक्त प्रताप को आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है
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