बाड़मेर, सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक की ओर से किसानांे को रबी ऋण वितरण प्रारंभ
बाड़मेर, 06 नवंबर। दी बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से किसानांे को रबी ऋण वितरण शुरू किया गया है। बाड़मेर जिले मंे रबी 2019 के दौरान 70 हजार से अधिक किसानांे को ऋण दिया जाएगा।
प्रबंध निदेशक रामसुख ने बताया कि जिन किसानों ने खरीफ 2019 में ऑनलाइन पंजीयन करवाकर ऋण प्राप्त किया था। ऐसे किसानांे को संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा बैंक शाखा में जाकर ऋण राषि मय फसल बीमा प्रिमियम जमा करवाना होगा। उसके पश्चात् ग्राम सेवा सहकारी समिति पर जाकर रबी ऋण के लिए ऑनलाइन आधार सत्यापन करवाना होगा। उनके मुताबिक जिन किसानों ने खरीफ 2019 में ऋण के लिए ऑनलाईन पंजियन करवाया था, लेकिन ऋण प्राप्त नही हुआ है तथा फसल बीमा किया गया था, ऐसे किसान बीमा प्रिमियम की राशि सहकारी समिति में जमा कराने के उपरांत रबी ऋण के लिए आधार सत्यापन करवा सकेगें। उन्हांेने बताया कि ऐसे किसान जिन्होने खरीफ 2019 के दौरान पंजीयन करवाया था, लेकिन फसल बीमा नहीं करवाया था, ऐसे पात्र किसान सीधे ही संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में रबी ऋण के लिए आधार सत्यापन करवा सकेंगे। उनके मुताबिक रबी ऋण के लिए किसानांे की ओर से आधार सत्यापन करवाने के पष्चात् शाखा की ओर से ऑनलाईन रबी ऋण स्वीकृत कर कृषक की डीएमआर सृजित की जाएगी। इसका भुगतान कृषक बैंक शाखा से, सहकारी समिति से ऑनलाइन अथवा एटीएम से प्राप्त कर सकेंगे।
बाड़मेर, 06 नवंबर। दी बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से किसानांे को रबी ऋण वितरण शुरू किया गया है। बाड़मेर जिले मंे रबी 2019 के दौरान 70 हजार से अधिक किसानांे को ऋण दिया जाएगा।
प्रबंध निदेशक रामसुख ने बताया कि जिन किसानों ने खरीफ 2019 में ऑनलाइन पंजीयन करवाकर ऋण प्राप्त किया था। ऐसे किसानांे को संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा बैंक शाखा में जाकर ऋण राषि मय फसल बीमा प्रिमियम जमा करवाना होगा। उसके पश्चात् ग्राम सेवा सहकारी समिति पर जाकर रबी ऋण के लिए ऑनलाइन आधार सत्यापन करवाना होगा। उनके मुताबिक जिन किसानों ने खरीफ 2019 में ऋण के लिए ऑनलाईन पंजियन करवाया था, लेकिन ऋण प्राप्त नही हुआ है तथा फसल बीमा किया गया था, ऐसे किसान बीमा प्रिमियम की राशि सहकारी समिति में जमा कराने के उपरांत रबी ऋण के लिए आधार सत्यापन करवा सकेगें। उन्हांेने बताया कि ऐसे किसान जिन्होने खरीफ 2019 के दौरान पंजीयन करवाया था, लेकिन फसल बीमा नहीं करवाया था, ऐसे पात्र किसान सीधे ही संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में रबी ऋण के लिए आधार सत्यापन करवा सकेंगे। उनके मुताबिक रबी ऋण के लिए किसानांे की ओर से आधार सत्यापन करवाने के पष्चात् शाखा की ओर से ऑनलाईन रबी ऋण स्वीकृत कर कृषक की डीएमआर सृजित की जाएगी। इसका भुगतान कृषक बैंक शाखा से, सहकारी समिति से ऑनलाइन अथवा एटीएम से प्राप्त कर सकेंगे।
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