लोक सूचना जारी,अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 को
-बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन गुरूवार को।
बाड़मेर, 20 नवंबर। बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुधवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए 26 एवं उपाध्यक्ष पद के लिए 27 नवंबर को चुनाव होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। इसके उपरांत 22 नवंबर को नामांकन पत्रांे की संवीक्षा होगी और 23 नवंबर को अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। इसी दिन अभ्यर्थिता वापस लेने का समय समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। उनके मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए मतदान 26 नवंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद के उप सभापति पद के लिए निर्वाचन की तिथि 27 नवंबर है। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। नामांकन पत्रांे का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे, संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे, अभ्यर्थिता वापसी अपराह्न 2 बजे तक एवं आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 2.30 बजे से 5 बजे तक और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। बालोतरा नगर परिषद के रिटर्निंग अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि बालोतरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए लोक सूचना जारी की जा चुकी है। यह पद अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। उनके मुताबिक रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को बालोतरा नगर परिषद कार्यालय मंे गुरूवार को प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्थापक की ओर से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा नगर परिषद कार्यालय बालोतरा मंे शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे होगी। अभ्यर्थिता शनिवार 23 नवंबर को कार्यालय समय के दौरान दोपहर तीन बजे तक वापिस ली जा सकेगी। निर्वाचन की स्थिति मंे निर्वाचित सदस्यांे की बैठक बालोतरा नगर परिषद के सभा भवन मंे होगी। बाड़मेर नगर परिषद के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है।
अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारीः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशांे के मुताबिक संशोधित राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए नगरपालिका सदस्य के लिए निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है एवं निर्योग्य नहीं होना चाहिए। कोई निर्वाचित सदस्य भी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने एवं उसका पद धारण करने का पात्र होगा। अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र किसी निर्वाचित सदस्य की ओर से प्रस्तावक के रूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य है या वह किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष या सदस्य है अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष का पद जिस जाति एवं वर्ग (यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग महिला) के लिए आरक्षित है, उसी जाति एवं वर्ग का अभ्यर्थी ही अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने के योग्य होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। मतदान निर्वाचित सदस्यों की ओर से ही किया जाना है, किन्तु चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया देखने के लिए उपस्थित रह सकता है, चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नहीं।
शपथ पत्र देना होगाः दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों, संतानों की सूचना, घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में निर्धारित घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं सांख्यिकी सूचना के लिए फॉर्म भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर जारी होगा मीमोः किसी अभ्यर्थी की ओर से नाम निर्देशन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में इन उप बिन्दुओं में वर्णित आयोग के पत्रों में अंकित निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी की ओर से कमी की पूर्ति के लिए मीमो जारी किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी अभ्यर्थी की ओर से कमी की पूर्ति नहीं की जाती है तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से उसका नाम निर्देशन अस्वीकार किया जा सकेगा।
अमानत राशि जमा करानी होगीः सभापति पद निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए 20 हजार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपए अमानत राशि जमा करानी होगी। आयोग के निर्देशों एवं राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो नियमों में विद्यमान उपबंधों को ही अंतिम माना जाएगा।
-बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन गुरूवार को।
बाड़मेर, 20 नवंबर। बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुधवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए 26 एवं उपाध्यक्ष पद के लिए 27 नवंबर को चुनाव होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। इसके उपरांत 22 नवंबर को नामांकन पत्रांे की संवीक्षा होगी और 23 नवंबर को अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। इसी दिन अभ्यर्थिता वापस लेने का समय समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। उनके मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए मतदान 26 नवंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद के उप सभापति पद के लिए निर्वाचन की तिथि 27 नवंबर है। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। नामांकन पत्रांे का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे, संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे, अभ्यर्थिता वापसी अपराह्न 2 बजे तक एवं आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 2.30 बजे से 5 बजे तक और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। बालोतरा नगर परिषद के रिटर्निंग अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि बालोतरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए लोक सूचना जारी की जा चुकी है। यह पद अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। उनके मुताबिक रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को बालोतरा नगर परिषद कार्यालय मंे गुरूवार को प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्थापक की ओर से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा नगर परिषद कार्यालय बालोतरा मंे शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे होगी। अभ्यर्थिता शनिवार 23 नवंबर को कार्यालय समय के दौरान दोपहर तीन बजे तक वापिस ली जा सकेगी। निर्वाचन की स्थिति मंे निर्वाचित सदस्यांे की बैठक बालोतरा नगर परिषद के सभा भवन मंे होगी। बाड़मेर नगर परिषद के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है।
अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारीः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशांे के मुताबिक संशोधित राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए नगरपालिका सदस्य के लिए निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है एवं निर्योग्य नहीं होना चाहिए। कोई निर्वाचित सदस्य भी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने एवं उसका पद धारण करने का पात्र होगा। अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र किसी निर्वाचित सदस्य की ओर से प्रस्तावक के रूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य है या वह किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष या सदस्य है अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष का पद जिस जाति एवं वर्ग (यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग महिला) के लिए आरक्षित है, उसी जाति एवं वर्ग का अभ्यर्थी ही अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने के योग्य होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। मतदान निर्वाचित सदस्यों की ओर से ही किया जाना है, किन्तु चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया देखने के लिए उपस्थित रह सकता है, चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नहीं।
शपथ पत्र देना होगाः दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों, संतानों की सूचना, घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में निर्धारित घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं सांख्यिकी सूचना के लिए फॉर्म भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर जारी होगा मीमोः किसी अभ्यर्थी की ओर से नाम निर्देशन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में इन उप बिन्दुओं में वर्णित आयोग के पत्रों में अंकित निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी की ओर से कमी की पूर्ति के लिए मीमो जारी किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी अभ्यर्थी की ओर से कमी की पूर्ति नहीं की जाती है तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से उसका नाम निर्देशन अस्वीकार किया जा सकेगा।
अमानत राशि जमा करानी होगीः सभापति पद निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए 20 हजार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपए अमानत राशि जमा करानी होगी। आयोग के निर्देशों एवं राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो नियमों में विद्यमान उपबंधों को ही अंतिम माना जाएगा।
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