बाड़मेर,अधिक राशि वसूलने पर 32 ई-मित्र धारकांे के
लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित
बाड़मेर, 06 नवंबर। उपभोक्ताआंे से ई-मित्र सेवाआंे के लिए नियम विरूद्ध अधिक राशि वसूलने की शिकायतांे के बाद आकस्मिक जांच के दौरान अधिक वसूली करते हुए पाए जाने पर 32 ई-मित्र धारकांे के लाइसंेस 15 दिन के लिए निलंबित किए गए है। प्रत्येक ई-मित्र पर 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मोहन कुमार सिंह चौधरी ने बताया कि जिले मंे विभिन्न ई-मित्र धारकांे की ओर से नियम विरूद्ध अधिक राशि वसूलने की बढती हुई शिकायतांे के बाद जिला कलक्टर अंशदीप के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभिन्न दल गठित करते हुए विभिन्न ई-मित्रांे की जांच की। इस दौरान 32 ई-मित्रांे पर निर्धारित शुल्क ससे अधिक राशि वसूलना पाया गया। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर अंशदीप के निर्देशानुसार प्रत्येक ई-मित्र पर 2000 रूपए का जुर्माना लगाते हुए इनको 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। चौधरी ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी समस्त ई-मित्र धारकों को हिदायत दी गई है कि नियमानुसार दर से अधिक राशि वसुलने पर भविष्य में भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उनके मुताबिक इन ई-मित्र धारकों को अस्थाई तौर पर निलंबित किया गया हैं। इनके पुनः चालू होने तक इनसे भविष्य में राज्य सरकार की सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं करें। उन्हांेने आमजन से अपील की है कि पानी, बिजली व ई-मित्र से किसी भी सेवा का उपयोग करते समय ई-मित्र से कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद अवश्य प्राप्त करें। ठप्पा,मोहर,स्टाम्प,सील इत्यादि लगी हुए बिल मान्य नहीं हैं। उनके अनुसार यदि किसी ई-मित्र की ओर से ठप्पा, मोहर, स्टाम्प, सील बिलों पर लगाया जाता हैं या निर्धारित दर से ज्यादा राशि की मांग की जाती हैं तो उस ई-मित्र की शिकायत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कलेक्ट्रेट परिसर, बाड़मेर या dlo.doit.barmer@rajasthan.gov.in पर लिखित में मेल के जरिए की जा सकती है।
लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित
बाड़मेर, 06 नवंबर। उपभोक्ताआंे से ई-मित्र सेवाआंे के लिए नियम विरूद्ध अधिक राशि वसूलने की शिकायतांे के बाद आकस्मिक जांच के दौरान अधिक वसूली करते हुए पाए जाने पर 32 ई-मित्र धारकांे के लाइसंेस 15 दिन के लिए निलंबित किए गए है। प्रत्येक ई-मित्र पर 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मोहन कुमार सिंह चौधरी ने बताया कि जिले मंे विभिन्न ई-मित्र धारकांे की ओर से नियम विरूद्ध अधिक राशि वसूलने की बढती हुई शिकायतांे के बाद जिला कलक्टर अंशदीप के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभिन्न दल गठित करते हुए विभिन्न ई-मित्रांे की जांच की। इस दौरान 32 ई-मित्रांे पर निर्धारित शुल्क ससे अधिक राशि वसूलना पाया गया। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर अंशदीप के निर्देशानुसार प्रत्येक ई-मित्र पर 2000 रूपए का जुर्माना लगाते हुए इनको 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। चौधरी ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी समस्त ई-मित्र धारकों को हिदायत दी गई है कि नियमानुसार दर से अधिक राशि वसुलने पर भविष्य में भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उनके मुताबिक इन ई-मित्र धारकों को अस्थाई तौर पर निलंबित किया गया हैं। इनके पुनः चालू होने तक इनसे भविष्य में राज्य सरकार की सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं करें। उन्हांेने आमजन से अपील की है कि पानी, बिजली व ई-मित्र से किसी भी सेवा का उपयोग करते समय ई-मित्र से कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद अवश्य प्राप्त करें। ठप्पा,मोहर,स्टाम्प,सील इत्यादि लगी हुए बिल मान्य नहीं हैं। उनके अनुसार यदि किसी ई-मित्र की ओर से ठप्पा, मोहर, स्टाम्प, सील बिलों पर लगाया जाता हैं या निर्धारित दर से ज्यादा राशि की मांग की जाती हैं तो उस ई-मित्र की शिकायत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कलेक्ट्रेट परिसर, बाड़मेर या dlo.doit.barmer@rajasthan.gov.in पर लिखित में मेल के जरिए की जा सकती है।
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