*जैसलमेर रामदेवरा मेला 2019 में श्रृद्धालुओं को परेशान करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त*
*जैसलमेर मेले में लपकागिरी कर शान्ति भंग करते 05 व शराब पीकर वाहन चलाते 01 गिरफ्तार*
विश्व विख्यात रामदेवरा मेला 2019 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर डाॅ. किरन कंग के आदेशानुसार अति. पुलिस अधीक्षक जयनारायण मीणा व मोटाराम आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक वृत पोकरण के निर्देशन मे देवीसिंह थानाधिकारी पुलिस थाना रामेदवरा द्वारा कस्बा रामदेवरा मे आयोजित होने वाले बाबा रामदेव मेला 2019 के दौरान अलग अलग जगह पर कुछ लोग बाहर से आने वाले श्रद्धालुओ के साथ अपनी दुकान मे प्रसादी लेने हेतु मोटरसाईकल पर सामने सड़क पर जाकर लपकागिरी कर छीना झपटी कर रहे थे जिन्हे रामदेवरा मेला के दौरान यात्रियांे/पर्यटकों के साथ लपकागिरी/छिना झपटी की रोकथाम टीम प्रथम प्रभारी बनवारीलाल विश्नोई हैड कानि. मय टीम व द्वितीय टीम प्रभारी अशोक कुमार विश्नोई हैड कानि. मय जाब्ता द्वारा अलग अलग जगह पर रोककर नाम पता पूछा तो अपना नाम क्रमशः 01. विशनाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट उम्र 55 साल निवासी पिलवा पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर 02. सुरज पुत्र शंकरलाल जाति गवारिया उम्र 19 साल निवासी ओला पुलिस थाना सांकडा जिला जैसलमेर 03. दिलीप खां पुत्र बसुखान जाति मागणियार उम्र 21 साल निवासी आईन्ता पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर 04. धूडसिह पुत्र पदमसिह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी गडीयाला पुथा कोलायत जिला बीकानेर 05. छोटूसिह पुत्र श्री शिवदानसिह जाति राजपूत उम्र 22 साल निवासी राठोडा पुथा रामदेवरा जिला जैसलमेर होना बताया जिन्हे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओ के साथ अपनी मोटरसाईकल पर सामने सडक पर जाकर लपकागिरी करने छीना झपटी करने तथा ज्यादा उतेजित होने तथा पुलिस पार्टी की मौजूदगी में दर्शनार्थियो से व पुलिस जाब्ता को गाली गलोच व मारपीट पर उतारु होनेे शान्ति कायम रखने हेतु शान्ति भंग करने के आरोप मे धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफतार किये गये तथा 02 मोटरसाईकलों को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त कर थाना परिसर में खडी करवाई गई। उक्त व्यक्तियों को दिनांक 27.08.2018 को श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोर्ट पोकरण मे पेश किया।
इसी प्रकार बाबा रामदेव मेला में इन्टरसेप्टर वाहन प्रभारी रतनसिंह हैड कानि. 327 द्वारा यातायात व्यवस्था डयुटी के दौरान एनएच 11 पर एक वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाता पाया जिसके खिलाफ धारा 185 एमवी एक्ट तहत कार्यवाही कर वाहन जब्त किया गया। मेला में व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरन्तर आसुचना संकलन कर कार्यवाही जारी रहेगी।
*जैसलमेर मेले में लपकागिरी कर शान्ति भंग करते 05 व शराब पीकर वाहन चलाते 01 गिरफ्तार*
विश्व विख्यात रामदेवरा मेला 2019 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर डाॅ. किरन कंग के आदेशानुसार अति. पुलिस अधीक्षक जयनारायण मीणा व मोटाराम आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक वृत पोकरण के निर्देशन मे देवीसिंह थानाधिकारी पुलिस थाना रामेदवरा द्वारा कस्बा रामदेवरा मे आयोजित होने वाले बाबा रामदेव मेला 2019 के दौरान अलग अलग जगह पर कुछ लोग बाहर से आने वाले श्रद्धालुओ के साथ अपनी दुकान मे प्रसादी लेने हेतु मोटरसाईकल पर सामने सड़क पर जाकर लपकागिरी कर छीना झपटी कर रहे थे जिन्हे रामदेवरा मेला के दौरान यात्रियांे/पर्यटकों के साथ लपकागिरी/छिना झपटी की रोकथाम टीम प्रथम प्रभारी बनवारीलाल विश्नोई हैड कानि. मय टीम व द्वितीय टीम प्रभारी अशोक कुमार विश्नोई हैड कानि. मय जाब्ता द्वारा अलग अलग जगह पर रोककर नाम पता पूछा तो अपना नाम क्रमशः 01. विशनाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट उम्र 55 साल निवासी पिलवा पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर 02. सुरज पुत्र शंकरलाल जाति गवारिया उम्र 19 साल निवासी ओला पुलिस थाना सांकडा जिला जैसलमेर 03. दिलीप खां पुत्र बसुखान जाति मागणियार उम्र 21 साल निवासी आईन्ता पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर 04. धूडसिह पुत्र पदमसिह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी गडीयाला पुथा कोलायत जिला बीकानेर 05. छोटूसिह पुत्र श्री शिवदानसिह जाति राजपूत उम्र 22 साल निवासी राठोडा पुथा रामदेवरा जिला जैसलमेर होना बताया जिन्हे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओ के साथ अपनी मोटरसाईकल पर सामने सडक पर जाकर लपकागिरी करने छीना झपटी करने तथा ज्यादा उतेजित होने तथा पुलिस पार्टी की मौजूदगी में दर्शनार्थियो से व पुलिस जाब्ता को गाली गलोच व मारपीट पर उतारु होनेे शान्ति कायम रखने हेतु शान्ति भंग करने के आरोप मे धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफतार किये गये तथा 02 मोटरसाईकलों को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त कर थाना परिसर में खडी करवाई गई। उक्त व्यक्तियों को दिनांक 27.08.2018 को श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोर्ट पोकरण मे पेश किया।
इसी प्रकार बाबा रामदेव मेला में इन्टरसेप्टर वाहन प्रभारी रतनसिंह हैड कानि. 327 द्वारा यातायात व्यवस्था डयुटी के दौरान एनएच 11 पर एक वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाता पाया जिसके खिलाफ धारा 185 एमवी एक्ट तहत कार्यवाही कर वाहन जब्त किया गया। मेला में व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरन्तर आसुचना संकलन कर कार्यवाही जारी रहेगी।
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