बाड़मेर ग्रामीण घरेलू कनेक्शन जारी करने में नही होगी अनावश्यक देरी
बाड़मेर, 04 फरवरी। प्रदेश में विद्युतीकृत गांवो एवं आबादी क्षेत्र एवं गैर आबादी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत नए घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने में अब अनावश्यक देरी नही होगी। इसके लिए विद्युत वितरण निगम द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है।
निर्देशों के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए घरेलू बिजली कनेक्शन निर्धारित समय में देने के लिए किए जाने वाले कार्य एवं स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की स्वीकृति के लिए संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है। यदि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने में अनावश्यक देरी होती है अथवा ट्रांसफार्मर जलता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की होगी। आबादी क्षेत्रों में विद्युतीकृत गांव व ढाणी में पहले स्थापित ट्रांसफार्मर से घरेलू कनेक्शन जारी किए हुए हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर के समीप गैर आबादी क्षेत्र में सर्विस लाईन द्वारा अधिकतम 100 मीटर विस्तार तक कनेक्शन जारी किया जा सकता है। इस कार्य के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर की तकनीकी साध्यता को देखते हुए क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। गैर आबादी क्षेत्रों में स्व-वित्त व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत गैर आबादी क्षेत्र (चरागाह एवं वन क्षेत्र के अतिरिक्त) में पूर्व में स्थापित सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से सम्बन्धित एल.टी. तंत्र के समीप घरेलू कनेक्शन की मांग को देखते हुए सर्विस लाईन द्वारा अधिकतम 100 मीटर विस्तार तक कनेक्शन जारी किया जा सकता है। इसके लिए भी ट्रांसफार्मर की तकनीकी साध्यता को देखते हुए आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। विभिन्न क्षमता के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पर जारी किए जाने वाले कनेक्शनों की संख्या 25 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर पर अधिकतम 25 कनेक्शन जारी किए जाएगें। इसी तरह 16 केवीए पर 16 कनेक्शन, 10 केवीए पर 10 कनेक्शन एवं 5 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर पर अधिकतम 5 कनेक्शन जारी किए जाएगें। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता यह सुनिश्चित करेगें कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक भार के कनेक्शन जारी नही किए जाए। नए कनेक्शन जारी करने के लिए एल.टी.एच.टी. विद्युत तंत्र का विस्तार नही किया जाएगा।
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