बुधवार, 23 नवंबर 2016

बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज



बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज
बाड़मेर

नगरपालिकाबाड़मेर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी किए गए 1531 भूखंड पट्टों को लेकर हाईकोर्ट जोधपुर में एडवोकेट सज्जनसिंह की ओर से तत्कालीन पालिका अध्यक्ष बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दर्ज याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि पहले भी विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दर्ज प्रकरण संख्या 127, 44, 323 में एफआर लगी है। बाड़मेर नगरपालिका में वर्ष 2000 में शहर की विभिन्न कॉलोनियों में नियम विरुद्ध 1531भूखंडों के पट्टे जारी करने को लेकर तत्कालीन पालिका अध्यक्ष मेवाराम जैन के खिलाफ याचिका दायर करवाई। कोर्ट ने नगरपरिषद बाड़मेर से इस प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कहा कि एक ही घटना के लिए तीन मामलों में पहले से ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी, रेंज जोधपुर में प्राथमिकी दर्ज है। अभी तक एक ही समान अपराधों को शामिल घटना के लिए आरोपियों के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही और निहित अधिकार क्षेत्र के खिलाफ साबित हो सकता है। ऐसे में इस न्यायालय द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए याचिका को खारिज किया।

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