गुरुवार, 6 अक्टूबर 2016

बाड़मेर,एडोप्टर्स को अटल सेवा केन्द्र जन सुनवाई करने के निर्देश

बाड़मेर,एडोप्टर्स को अटल सेवा केन्द्र जन सुनवाई करने के निर्देश
-जन सुनवाई मंे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश

 


बाड़मेर, 06 अक्टूबर। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रार्थना पत्रांे, शिकायतांे एवं परिवेदनाआंे को तीव्र गति से निस्तारित करने के लिए सभी एडोप्टर्स को उनकी ओर से गोद ली गई ग्राम पंचायतांे का प्रत्येक माह आवश्यक रूप से दौरा करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि सभी एडोप्टर्स को गोद ली गई ग्राम पंचायतांे के दौरे के समय अटल सेवा केन्द्र पर जन सुनवाई करने के निर्देश दिए गए है। जन सुनवाई मंे अधिकाधिक लोगांे की उपस्थिति हो, इसके लिए एडोप्टर्स को प्रस्तावित दौरे का पूर्व मंे प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। उन्हांेने बताया कि जन सुनवाई के दौरान जितने भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे वे सभी राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। यह प्रयास किया जाएगा कि अधिकतम प्रकरणांे मंे मौके पर ही राहत प्रदान की जाए।
उन्हांेने बताया कि एडोप्टर्स को आबंटित ग्राम पंचायतांे मंे अपने दौरांे के समय विभिन्न विभागांे की ओर से किए जा रहे विकास कार्याें, राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाआंे एवं विभिन्न संस्थाआंे यथा स्कूल, चिकित्सा संस्थान, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान एवं ई-मित्र केन्द्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। निरीक्षण के दौरान अगर कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत जिला कलक्टर को अवगत कराने के निर्देश दिए गए है ताकि त्वरित गति से कार्रवाई की जा सके। गोद लेने वाले अधिकारी अपनी यात्रा के दौरान शिकायतकर्ता, आवेदक से व्यक्तिशः मिलेंगे और सरकार के स्तर पर की गई कार्रवाई से उनको अवगत कराएंगे। निस्तारित परिवेदनाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत परिवेदनाओं का एडोप्टर्स की ओर क्रोस वेरिफिकेशन किया जाना होगा। जहां संबंधित विभाग द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई हो, तो दोषी कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर, प्रकरण को रिओपन करते हुए उसके निस्तारण की यथोचित कार्यवाही की जाए। उन्हांेने बताया कि एडोप्टर्स को ग्राम सभा के दौरान निस्तारित प्रकरणों के संबंध में आमजन को अवगत कराने तथा निरस्त की गई परिवेदना को कारण सहित संबंधित व्यक्ति को बताने के निर्देश दिए गए है ताकि उसे वस्तुस्थिति की सही जानकारी मिल सके। एडोप्टर्स ग्राम पंचायत से संबंधित सभी परिवेदनाओं के डिप्लीकेशन एवं फॉलोअप के लिए जिम्मेदार होंगे।
लिखे जाएं मोबाइल नंबरः ग्राम पंचायत को गोद लेने वाले अधिकारी का मोबाइल नम्बर प्रत्येक संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर अंकित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही सभी सरकारी भवनों पर भी यह नम्बर प्रमुखता से अंकित किया जाए,जिससे ग्रामीणों को उनसे सम्पर्क करने में आसानी हो सके।
विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना अवधि 30 नवंबर तक बढ़ाई
बाड़मेर, 06 अक्टूबर। बिजली की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पैनेल्टी के बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है।
मुख्य अभियंता (वाणिज्य) बी. एम. भामू ने बताया कि पूर्व में योजना 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए ही लागू की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 30 नवम्बर, 2016 कर दी गई है। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर 14 से
बाड़मेर, 06 अक्टूबर। ग्रामीण जनता की पंचायत स्तरीय समस्याओं के समाधान के लिए 14 अक्टूबर शुक्रवार से दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर लगाए जाएंगे। इसमें ग्रामीण जनता की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जायेगा।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर का नोडल अधिकारी पंचायतीराज विभाग रहेगा। प्रथम चरण के शिविर कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया गया है। शिविरांे के लिए सभी विभागों की पंचायत स्तरीय टीमों का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सम्मलित होंगे। उन्हांेने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति के दो समीपस्थ ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर माह के प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से प्रातः 9.30 बजे से प्रारम्भ होकर कार्य समाप्ति तक अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन पर आयोजित किये जाएंगे। शुक्रवार को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में यह शिविर अगले कार्य दिवस पर आयोजित होंगे। उन्हांेने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, वन, आयोजना, श्रम, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जनजाति क्षेत्रीय विभाग के अधिकारी शिविर में भाग लेकर आम जनता की पंचायत स्तरीय समस्याओं का समाधान करेंगे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 अक्टूबर को बाड़मेर पंचायत समिति की बाड़मेर ग्रामीण एवं बाड़मेर आगोर ग्राम पंचायत, बालोतरा मंे जानियाना एवं पारलू, बायतू मंे बायतू भीमजी एवं नगोणी धतरवालांे की ढाणी,सिणधरी मंे दांखा एवं धनवा, सिवाना मंे मेली एवं कुशीप, चौहटन मंे तारातरा एवं तारातरा मठ, शिव मंे मुंगेरिया एवं बालासर, धोरीमन्ना मंे अरणियाली एवं चैनपुरा, पाटोदी मंे बडनावा जागीर एवं नयापुरा, कल्याणपुर मंे अराबा चौहान एवं डोली, गुड़ामालानी मंे गुड़ामालानी एवं डाबड़, गिड़ा मंे चीबी एवं चिडि़या, रामसर मंे अभे का पार एवं सुराली, गडरारोड़ मंे बांडासर एवं तामलोर, सेड़वा मंे केकड़ एवं शेरपुरा, धनाउ मंे आलमसर एवं दीनगढ़ तथा समदड़ी मंे मजल एवं कोटड़ी ग्राम पंचायत मंे दीन दयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे।
एडोप्टर्स को शिविर मंे उपस्थित होने के निर्देशः जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने एक आदेश जारी कर समस्त एडोप्टर्स को दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविरांे मंे उपस्थित होकर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर निस्तारण एवं सत्यापन के लिए लंबित शिकायतांे एवं परिवेदनाआंे का शत-प्रतिशत निस्तारण तथा सत्यापन करने के निर्देश दिए है।
कृषक निर्वाचन क्षेत्रांे के आरक्षण संबंधित लाटरी आज
बाड़मेर, 06 अक्टूबर। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 7(क)(1) एवं राजस्थान कृषि उपज विपणन नियम 1963 के नियम 5 (क) के तहत बाड़मेर कृषि उपज मंडी के कृषक निर्वाचन क्षेत्रांे मंे आरक्षण के लिए जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता मंे 7 अक्टूबर को कलक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे प्रातः 11.30 बजे लाटरी निकाली जाएगी।
प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन एवं उपखंड अधिकारी बाड़मेर एच.आर.मेहरा ने बताया कि कृषक उपज मंडी समिति बाड़मेर के कृषक निर्वावन क्षेत्रांे को आठ भागांे मंे विभाजित किया गया है।

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