गुरुवार, 29 सितंबर 2016

बाडमेर,सीमावर्ती गांवों में रात्रि कालीन विचरण पर प्रतिबंध,पाक सिम पर प्रतिबन्ध

डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी की बैठक 4 को
 


बाडमेर, 29 सितंबर। बाडमेर डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी की बैठक 4 अक्टूबर को प्रातः 11.30 बजे जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
खनि अभियन्ता महेश शर्मा ने बताया कि डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी की उक्त बैठक में योजनाओं का चयन किया जाएगा। उन्होने संबंघित अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी पुनः परीक्षा
परीक्षा संबंधी की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक आज

बाडमेर, 29 सितंबर। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी पुनः परीक्षा 2013 मंगलवार 4 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एवं दोपहर 2.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक दो सत्र में जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाना निश्चित किया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि उक्त परीक्षा से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने तथा अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक 30 सितम्बर को सायं 4.00 बजे कलक्टेªट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
सीमावर्ती गांवों में रात्रि कालीन विचरण पर प्रतिबंध
बाडमेर, 29 सितंबर। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सुधीर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, अन्य एजेंसियांे, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियांे की रोकथाम के लिए तैनात किए गए अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सुधीर शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबंध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा। उन्हांेने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने पत्र के जरिए अवगत कराया था कि भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठ, असामाजिक तत्वांे के अवैध प्रवेश एवं आईएसआई की विघनटकारी गतिविधियां रात्रि के दौरान होने की आशंका रहती है। इससे जिले मंे रहने वाले निवासियांे का जन जीवन एवं लोक शांति विक्षुब्ध होने का अंदेशा है। ऐसे मंे सीमावर्ती क्षेत्र मंे अवैध प्रवेश एवं अवांछनीय गतिविधियांे को रोकने के साथ रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगाया जाना नितांत आवश्यक है। उनके मुताबिक सरहदी गांव बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव मंे रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य गुप्तचर ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
पाक सिम पर प्रतिबन्ध
जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा
के लिहाज से जारी किया आदेश

बाडमेर, 29 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जिला मजिस्टेªट शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
कानून व्यवस्था के लिए
क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 29 सितंबर। जिला मजिस्टेªट सुधीर शर्मा ने एक आदेश जारी कर 1 अक्टूबर को नवरात्रा स्थापना, 2 को महात्मा गांधी जयन्ती, 9 को दुर्गाष्टमी, 10 को महानवमी, 11 को विजयदशर्मी, 12 को मोहर्रम (ताजिया) 19 को करवा चैथ, 30 को दीपावली, 31 को गोवर्धन पूजा, 1 नवम्बर को भैया दोज, 14 को गुरूनानक जयन्ती, 13 दिसम्बर को बारावफात, 23 को पाश्र्वनाथ जयन्ती एवं 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किए है।
जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चैहटन को तहसील क्षेत्र चैहटन, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को तहसील क्षेत्र गुडामालानी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को तहसील क्षेत्र धोरीमना के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), सिणधरी, सेडवा, समदडी, गिडा, गडरारोड एवं रामसर के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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