बाडमेर,जिले में इंटरनेट दो दिन और जारी रहेगा प्रतिबन्ध ,जिले में निषेधाज्ञा आगामी 48 घण्टों के लिए बढाई
बाडमेर, 01 जुलाई। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश जारी कर सामाजिक सदभाव व लोक शांन्ति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2G/3G/4G/ Internet Services, Bulk SMS/MMS/whatsapp. facebook, Twitter, Telegram and other Social Media by Internet Service providers (except voice call of landline , mobile phone and broadband) पर प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि बाडमेर जिले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्प्रदायिक, जातिय सद्भाव को बिगाडने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोक शांन्ति भंग होने और कानून व्यवस्था व सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की आशंका है।
कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट द्वारा सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए है। यदि कोई उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंधन करेगा तो यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 01 जुलाई को रात्री 11.00 बजे से आगामी 48 घण्टों तक बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
बाडमेर, 01 जुलाई। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश जारी कर सामाजिक सदभाव व लोक शांन्ति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2G/3G/4G/ Internet Services, Bulk SMS/MMS/whatsapp. facebook, Twitter, Telegram and other Social Media by Internet Service providers (except voice call of landline , mobile phone and broadband) पर प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि बाडमेर जिले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्प्रदायिक, जातिय सद्भाव को बिगाडने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोक शांन्ति भंग होने और कानून व्यवस्था व सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की आशंका है।
कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट द्वारा सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए है। यदि कोई उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंधन करेगा तो यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 01 जुलाई को रात्री 11.00 बजे से आगामी 48 घण्टों तक बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
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