शुक्रवार, 29 जुलाई 2016

झालावाड़ माताओं के पास आयेंगे 145 वॉइस कॉल



झालावाड़ माताओं के पास आयेंगे 145 वॉइस कॉल

झालावाड़ 29 जुलाई। मुख्यमत्रंी श्रीमती वसुन्धरा राजे की पहल पर झालावाड़ जिले के खानपुर ब्लॉक में अक्षदा कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती एवं प्रसूता माताओं को एक साल की अवधि में 145 बार वॉइस कॉल करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जायेगी।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती राजे द्वारा खानपुर ब्लॉक में एम-मित्र वॉइस कॉल सेवा आरम्भ की गई है। जिला प्रशासन एवं अक्षदा द्वारा संयुक्त रूप से आरम्भ की गई इस सेवा के माध्यम से गर्भवती महिला को गर्भावस्था से लेकर बच्चे के एक साल का होने तक 145 बार वॉइस कॉल करके आवश्यक जानकारी दी जायेगी। इसमें हैल्थ टिप्स, प्रसूताओं के आने वाले बदलाव, टीकाकरण, दवाईयां, खतरे के लक्षण पहचानने, बच्चा होने के बाद उसका टीकाकरण तथा बीमारियों से बचाव के बारे में बताया जायेगा। इस सेवा के अन्तर्गत खानपुर ब्लॉक की 1600 गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं का पंजीकरण किया गया है। जिला कलक्टर ने जनसामान्य, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बद्ध व्यक्तियों, आशाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा एएनएम एवं चिकित्सकों का आव्हान किया है कि वे खानपुर ब्लॉक की गर्भवती एवं प्रसूता माताओं का पंजीयन करवाने में उत्साह से काम करें।

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पेंषन एवं मनरेगा भुगतान हेतु अटल सेवा केंद्रों पर हर महीने की 10 से 15 तारीख तक रहेगी विषेष व्यवस्था
झालावाड़ 29 जुलाई। पेंशन एवं महात्मा गांधी नरेगा के भुगतान हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित अटल सेवा केंद्रों पर हर महीने की 10 से 15 तारीख तक विशेष व्यवस्था रहेगी।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से प्रत्येक माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं महात्मा गांधी नरेगा के लाभार्थियों को नगद राशि का भुगतान सीधे ही उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। नागरिकों को केश आहरण की सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त बैंकिग बिजनेस कोरसपोन्डेन्ट, ई-मित्र बिजनेस कोरसपोन्डेन्ट, ई-मित्र माइक्रो एटीएम के माध्यम से ग्राम पंचायत पर स्थित अटल सेवा केन्द्र में प्रत्येक माह की 10 से 15 तारीख तक विशेष व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अब 1.20 लाख रुपये मिलेंगे

झालावाड़ 29 जुलाई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी को अब 1.20 लाख रुपये की राशि आवास निर्माण हेतु स्वीकृत की जायेगी। पूर्व में इस योजना में 70 हजार रुपये स्वीकृत किये जा रहे थे।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामपाल शर्मा ने बताया कि इस राशि के साथ-साथ महात्मा गांधी नरेगा से 90 दिवस के रोजगार की राशि भी उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में उन लाभार्थियों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिनके पास मोटर साईकिल, दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया, मछली नाव होगी। इसी प्रकार मैकेनाइज्ड कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये से अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, परिवार के गैर कृषि उद्यम का सरकार में पंजीकरण हो, परिवार के किसी भी सदस्य की आय दस हजार रुपये प्रतिमाह हो इन्कम टेक्स या व्यावसायिक कर देता हो, स्वयं का रेफ्रिजिरेटर या लेण्डलाईन फोन हो, स्वयं का ढाई एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण हो, पांच एकड़ या अधिक सिंचित भूमि पर दो या अधिक फसल मौसम हो, साढे़ सात एकड़ भूमि या अधिक एवं सिंचाई उपकरण हो, पूर्व में किसी भी आवास योजना में लाभान्वित हो।

उन्होंने बताया कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 की सूची में से उक्त अपात्र परिवारों को हटाने के पश्चात् वर्गवार (अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य) आवासहीन परिवार, शून्य कमरे के कच्चे आवास वाले परिवार (श्रेणी 0), एक कच्चे कमरे के आवास वाले परिवार (श्रेणी-01), दो कच्चे कमरे के आवास वाले परिवार (श्रेणी-02) की सूची तैयार की गई। जिसको 24 अप्रेल को आयोजित ग्रामसभा में अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार तैयार सूची के अनुसार वरीयता क्रम में पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत किया जावेगा।

उन्होंने बताया कि जिले को वर्ष 2016-17 के लिये 5413 (अनुसूचित जाति-1427, अनुसूचित जनजाति-952, अल्पसंख्यक-133 एवं अन्य-2901) का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें जिला परिषद द्वारा लक्ष्यों का सेक-2011 के आधार पर पात्र लाभार्थियों को ग्राम पंचायत वार तैयार अन्तिम वरीयता सूची के आधार पर पंचायत समितिवार व वर्गवार आवंटन किया जा रहा है। जिले के आवासहीन एवं शून्य आवास सभी परिवार जो सेक-2011 में पंजीकृत होकर 24 अप्रेल की ग्राम सभा में अन्तिम रूप से अनुमोदित है, उन समस्त के आवास विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा पहले स्वीकृत किये जावेंगे। इसके बाद जिले द्वारा 01 केटेगरी (1 कमरा कच्चा आवास वाले परिवार) का लक्ष्य जिला परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत तथा वर्गवार लक्ष्य आवंटित किया जावेगा। इसमें 3 प्रतिशत दिव्यांगों हेतु आरक्षण शामिल है। उन्हें विकास अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता क्रम में स्वीकृत किये जावेंगे।

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मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 हजार रुपये स्वीकृत

झालावाड़ 29 जुलाई। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने विगत दिनों सड़क दुर्घटना में मृत नारायाण सिंह पुत्र गिरधारी लाल निवासी पिपल्यनग्गा तहसील झालरापाटन की पत्नी श्रीमती सुगन बाई को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।

ज्ञातव्य है कि नारायण सिंह की विगत 11 नवम्बर को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह राशि लाभार्थी के खाते में सीधे ही स्थानांतरित की जायेगी।

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भामाषाह सुविधा शिविर डग में 804 आवेदन प्रस्तुत

झालावाड़ 29 जुलाई। पंचायत समिति डग में 27 व 28 जुलाई को आयोजित भामाशाह सुविधा शिविर में 804 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किये।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में 589 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 361 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से संबंधित 73 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 66 आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी 32 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 25 प्रकरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से तथा 7 प्रकरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित हैं। इनके निस्तारण की भी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिविर में 224 लोगों ने नकद राशि का आहरण किया तथा 132 लोगों ने पॉस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन करवाया। इस दौरान 12 परिवारों के 45 सदस्यों का नवीन भामाशाह नामांकन करवाया गया।

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व्यावसायिक उपयोग के लिये ट्रेक्टर एवं ट्रेलर ट्राली का पंजीयन कराना आवश्यक

झालावाड़ 29 जुलाई। जिले में संचालित सभी ट्रेक्टर एवं ट्रेलर ट्राली के वाहन स्वामी को अपने ट्रेक्टर ट्राली का परिवहन विभाग में पंजीयन करवाना अनिवार्य है।

जिला परिवहन अधिकारी दिनेश सिंह सागर ने बताया कि उपयोग व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक रूप से कार्य में लेता है जैसे ईट, पत्थर, बजरी, मिट्टी एवं सीमेन्ट इत्यादि सामग्रीयों का परिवहन करना चाहता है तो नियमानुसार अपने ट्रेक्टर एवं ट्रेलर ट्राली का पंजीयन व्यावसायिक रूप में कराकर ही संचालन करें। ट्रेक्टर की कीमत का एक प्रतिशत जमा कराने पर ही व्यावसायिक रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। व्यावसायिक ट्रेलर ट्राली पंजीयन के समय ट्रेक्टर का पंजीयन क्रमांक बताना होगा तथा ट्रेक्टर का पंजीयन क्रमांक ट्रेलर ट्राली पर प्रदर्शित करना होगा। व्यवसायिक ट्रेलर ट्राली पंजीयन हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 81 में हल्का मोटर यान श्रेणी हेतु विहित शुल्क राशि देय होगी।

उन्होंने बताया कि स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा निर्मित ट्रेलर की पहचान हेतु ट्रेलर के चेसिस फ्रेम पर चेसिस क्रमांक पंच किये जाने के संबंध में जिला स्तर पर 14 ट्रेक्टर ट्राली मेकर्स को अधिकृत किया गया है। जिसके द्वारा तकनीकी सिफारिशों के आधार पर ट्राली का निर्माण किया जाकर चैसिस नम्बर लगाये जाते हैं एवं इस प्रकार की ट्रालियों का ही पंजीयन किया जा सकेगा।

परिवहन अधिकारी ने बताया कि जो वाहन ट्रेक्टर एव ट्रेलर ट्राली केवल कृषि कार्य के रूप में पंजीकृत है वे कर मुक्त होते हैं लेकिन व्यावसायिक कार्य नहीं कर सकते। व्यावसायिक कार्य करने के लिये मात्र एक प्रतिशत टेक्स जमा करवाकर अपने ट्रेक्टर एवं ट्रेलर ट्राली को व्यावसायिक रूप में पंजीकृत करवाकर सुरक्षित संचालन किया जा सकता है। व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक रूप से पंजीकृत ट्रेक्टर एवं ट्रेलर ट्राली द्वारा व्यावसायिक कार्य उपयोग पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर नियमानुसार बीमा कम्पनी से क्लेम आदि भी मिलता है। यदि वाहन व्यावसायिक रूप से पंजीकृत नहीं है तो बीमा क्लेम आदि में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

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नागोनिया तथा दहीखेड़ा में सामुदायिक जागरूकता रैलियां तथा बाल संगोष्ठियाँ सम्पन्न

झालावाड़ 29 जुलाई। कोटपा अधिनियम अर्थात् सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की पालना के लिए पंचायत समिति खानपुर में कई स्थानों पर रैलियों तथा बाल गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

दहीखेड़ा में आयोजित रैली को उपखण्ड अधिकारी हनुमान सिंह गुर्जर ने हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। यह रैली स्थानीय राजकीय सीनियर सैकण्ड्री स्कूल से प्रारम्भ होकर कस्बे के सभी मुख्य मार्गो और बस स्टैण्ड होते हुए ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र पर जाकर समाप्त हुुई। उसके बाद विद्यालय में जाकर बाल संगोष्ठी आयोजित की गई।नागोनिया और दहीखेड़ा में आयेाजित सामुदायिक जारूकता रैली में उपखण्ड अधिकारी हनुमान सिंह गुर्जर, विकास अधिकारी शैलेष रंजन, तहसीलदार रामावतार नामदेव, ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल राठौर, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रवि वर्मा सहित ब्लॉक खानपुर के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। रैली में नागोनिया और दहीखेड़ा के स्कूलों के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं छात्र-छात्राएं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी महिला पर्यवेक्षक उपस्थित थीं। रैलियों में विद्यार्थियों के अभिभवकों तथा किसानों ने भी भाग लिया।

नागोनिया में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने मेगा हाईवे पर रैली को सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं डी. एन. शर्मा, के. वी. सोनी और बी. एस. मीना ने हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। रैली के बाद विद्यालय परिसर में बाल संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य ग्रामीणों द्वारा भाग लिया गया। वक्ताओं ने तम्बाकू के उपयोग के दुष्प्रभाव आदि बता कर तम्बाकू के प्रयोग पर रोक लगाने का आव्हान किया। बच्चों की प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली रही। किसी ने बताया कि उसके पापा बीड़ी पीते हैं तो किसी ने बताया कि उसकी माँ विमल खाती है। एक छात्रा ने बताया कि उसके घर के सभी व्यस्क सदस्य तम्बाकू का सेवन करते हैं। दादा जी तो इससे बीमार भी हो गए और उनके इलाज में काफी पैसा भी खर्च हुआ पर वे अब भी तम्बाकू का सेवन करना नहीं छोड़ रहे हैं।एक छात्र ने बताया कि उसकी माँ लाल मंजन करती है। वह उसे समझाता है पर माँ है कि मानती ही नहीं है। इसी प्रकार के विचार अन्य विद्यार्थियों ने भी रखें। कुछ विद्यार्थियों ने अपनी माँ का नाम बताते हुए कहा कि उनकी माँ ‘‘विमल’’ खाती हैं। उन्होंने कहा कि अब वे उनसे ‘‘विमल’’ छुड़वा कर ही रहेंगे।

कोटपा अधिनियम की पालना के लिए दहीखेड़ा के आंगनबाड़ी केन्द्र पर उस क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। जिसमें उनके परिवार के साथ उनके क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का सेवन नहीं करने देने का आग्रह किया गया। उन्हें उनके केन्द्रों से सम्बद्ध महिलओं और किशोरी बालिकाओं के माध्यम से भी अपने क्षेत्र को तम्बाकू मुक्त बनाने का आग्रह किया गया। मीटिंग से पहले सरकारी पौशाक में लगभग 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगिनियों की दहीखेड़ा कस्बे में रैली निकाली गई जो मुख्य मार्ग और बस स्टैण्ड होते हुए ग्राम में से गुजर कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दहीखेड़ा पर सम्पन्न हुई।

कोटपा अधिनियम की पालना के लिए खानपुर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानीय सरपंच और अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ उपखण्ड अधिकारी खानपुर हनुमान सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में स्काउट की बैठक और उसके बाद खुली संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में 14 वक्ताओं ने अपने विचार रखे और कोटपा अधिनियम की पालना में भरपूर सहयोग देने और खानपुर क्षेत्र को तम्बाकू के सेवन से मुक्त करने का भरोसा दिलवाया।

बाल संगोष्ठी में उपखण्ड अधिकारी, खानपुर हनुमान सिंह गुर्जर, विकास अधिकारी खानपुर शैलेष रंजन ने कोटपा अधिनियम की धारा 4, 5, 6ए, 6बी और धारा 7 के प्रावधानों की जानकारी दी। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, खानपुर मोहन लाल राठौर और खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रवि वर्मा ने भी अपने उद्बोधन में प्रभावी कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया।

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