अजमेर.उसने किया था किशोरी के साथ दुराचार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
जिला व सैशन न्यायाधीश ने गुरुवार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सुनाए फैसले में अभियुक्त गुलाबपुरा निवासी सोनू को दस वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। उस पर किशारी को भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार का आरोप है।
पीडि़ता के पिता ने अलवर गेट थाने में 9 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री बाजार सामान लेने गई थी, जो घर नहीं लौटी। उसे अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 11 जून 2013 को गुलाबपुरा से किशोरी को बरामद किया। उसने आरोपित पर उसे डरा धमका कर गुलाबपुरा ले जाने व दुराचार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया।
अभियोजन पक्ष की आेर से लोक अभियोजक अजय वर्मा ने 5 गवाह व 19 दस्तावेज पेश किए। अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। पीडि़ता को पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा लेने के लिए भी स्वतंत्र किया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें