शनिवार, 11 जून 2016

अजमेर आरपीएससी के बाहर निषेधाज्ञा लागू ़ नहीं हो सकेंगे 300 मीटर के दायरे में धरने, प्रदर्शन



अजमेर आरपीएससी के बाहर निषेधाज्ञा लागू ़

नहीं हो सकेंगे 300 मीटर के दायरे में धरने, प्रदर्शन


अजमेर 11 जून। जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर आगामी 2 महीने तक निषेधाज्ञा लागू की है। इस अवधि में आयोग के 300 मीटर के दायरे में किसी तरह का धरना प्रदर्शन नही किया जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट श्री गोयल ने बताया कि लोक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन के कारण कार्य संचालन में व्यवधान होता है तथा आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचती है। आयोग ने आरपीएससी के बाहर निषेधाज्ञा लागू कर परिधि क्षेत्रा में धरना प्रदर्शनकारियों का प्रवेश निषेध करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक का आग्रह किया है।

जिला कलक्टर श्री गोयल ने आयोग के बाहर 300 मीटर परिधि क्षेत्रा में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। आगामी 2 महीने तक प्रतिबंधित क्षेत्रा में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रा होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन या नारेबाजी नही कर सकेंगे और इस क्षेत्रा में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रा का उपयोग भी नही हो सकेगा।

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