मंगलवार, 31 मई 2011

ज्‍यादा कमाई के मामले में जज को जेल

ज्‍यादा कमाई के मामले में जज को जेल

अहमदाबाद। गुजरात में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक जज को जेल हो गई है। इस केस में अदालत ने जज प्रेमजी एस. गोहिल को दोषी करार देते हुए दो साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। हालांकि आरोपी की पत्नी और साले को बरी कर दिया, किंतु आरोपी जज पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ग्रामीण) वीके व्यास की अदालत ने यह व्यवस्था दी। यह गुजरात के न्यायिक इतिहास अपनी तरह का पहला मामला माना जा रहा है। अदालत ने फैसले में कहा है कि जज को हाईकोर्ट के समक्ष संपत्ति घोषित करनी होती है। पारडी के जज ने संपत्ति को छुपा कर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज के व्यापक हित के लिहाज से आरोपी को सजा करना जरूरी है। यह भूलना नहीं चाहिए कि केस में वकील ही शिकायतकर्ता थे, किंतु केस के दौरान ये पलट गए।

क्या है मामला

प्रेमजी एस. गोहिल दक्षिण गुजरात की पारडी अदालत में बतौर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सेवारत थे। पारडी वलसाड जिले का हिस्सा है। जज के खिलाफ वकीलों ने हाईकोर्ट के सतर्कता विभाग में शिकायत की थी। हाईकोर्ट की ओर से 2002 में जांच आरंभ हुई। उन्हें 35 लाख रुपए की संपत्ति छुपाने का दोषी पाया गया।


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