नगरपरिषद क्षेत्र में तीन दिवस के अंदर अवैध मीट की दुकानें व बूचड़खाने स्वयं के स्तर से हटवा लेने के लिए नगरपरिषद आयुक्त ने दी चेतावनी

 नगरपरिषद क्षेत्र में तीन दिवस के अंदर अवैध मीट की दुकानें व बूचड़खाने स्वयं के स्तर से हटवा लेने के लिए नगरपरिषद आयुक्त ने दी चेतावनी



                जैसलमेर, 21 मार्च। आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर के संज्ञान में आया है कि नगरपरिषद जैसलमेर क्षेत्र में अवैध मीट की दुकानें एवं बूचड़ खाने संचालित हो रहे है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपरिषद आयुक्त, लजपाल सिंह सौढा ने नगरपरिषद क्षेत्र के समस्त अवैध मीट की दुकानों और बूचड़खानों के मालिकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि आगामी तीन दिवस में इन अवैध मीट की दुकानें व बूचड़खाने स्वयं के स्तर से तत्काल हटवा लेवें तथा संचालित मीट की दुकान तथा बूचड़खाने के लाइसेंस या वैद्य दस्तावेज होतो आगामी तीन दिवस में नगरपरिषद में अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।


                नगरपरिषद आयुक्त सौढ़ा ने इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि अन्यथा बाद में म्याद नगरपरिषद जैसलमेर द्वारा उपर्युक्त अवैध मीट की दुकानों/बूचड़खानों के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसकी जिम्मेवारी आप स्वयं होगे। सूचित रहे।

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