तहसीलदार, आरआई, पटवारी समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज:कोर्ट स्टे के बावजूद फर्जी हस्ताक्षर से भूमि हस्तांतरित करने का आरोप
तहसीलदार, आरआई, पटवारी समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज:कोर्ट स्टे के बावजूद फर्जी हस्ताक्षर से भूमि हस्तांतरित करने का आरोप
बाड़मेर कोर्ट के आदेश के बाद बाड़मेर जिले के नोखड़ा तहसील के तत्कालीन तहसीलदार, आरआई, पटवारी समेत 7 जनों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों का मामला आरजीटी थाने में दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तहसीलदार वर्तमान में बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना एसडीएम के पद पर कार्यरत है।
दरअसल, आरजीटी थाने के बांड खडियाली नाडी निवासी भागीरथ पुत्र मोहनलाल निवासी ने कोर्ट के जरिए मामला दर्ज करवाया। जिसमें बताया कि मेरे और मेरे भाई जगदीश के नाम की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील नोखड़ा के पटवार मंडल बांड में 18.56 हैक्टेयर आई हुई है। जिस जमीन पर न्यायालय सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी की ओर से 7 जून 2024 को स्टे आदेश जारी किया था। राजस्व आवेदन संख्या 125/2026 के जरिए 28 अगस्त को जमाबंदी पर नोट अंकन किया गया था। जिसकी कॉपी फोन के जरिए तत्कालीन पटवारी किस्मती को भेजी गई। पटवारी ने स्टे ऑर्डर का नोट लगाया था।
स्टे ऑर्डर के बावजूद हस्ताक्षर किए
कोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद पटवारी किस्मती और भू अभिलेख निरीक्षक (आरआई) अजमलराम व मेरे सह खातेदार खंगाराम, किशनाराम, ओमप्रकाश तीनों पुत्र हीराराम निवासी बांड वालों ने रास्ते के लिए एक समर्पण आवेदन फर्जी तरीके से तैयार किया। जिस पर मुझ भागीरथराम पुत्र मोहनराम, जगदीश पुत्र मोहनराम के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद उक्त आवेदन पत्र पर पटवारी मंडल बांड किस्मती ने पटवारी मौका रिपोर्ट बनाई और उक्त आवेदन पत्र में लिखा कि उक्त भूमि पर किसी कोर्ट का स्टे (स्थगन) ऑर्डर नहीं है। लेकिन जमाबंदी पर स्टे नोट अंकित था। फिर मौका रिपोर्ट बनाई गई।
स्टे के बावजूद रास्ता जमीन समर्पण कर दी
रिपोर्ट के बाद अजमलराम आरआई गोलिया जेतमाल ने अपनी पहचान देकर 25 सितंबर को तहसील ऑफिस नोखड़ा में पेश की गई। तहसीलदार नोखड़ा ने अगले दिन समर्पण आदेश दे दिया। पीड़ित की ओर से कई बार आर आई अजमलराम व पटवारी किस्मती को सूचना देने के बावजूद भी पटवारी ने स्टे ऑर्डर को दरकिनार कर दिया। फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर कर रास्ते के लिए भूमि का समर्पण करवा दी।
थाने और एसपी तक लगाई गुहार फिर कोर्ट आदेश पर हुआ मामला दर्ज
पीड़ित ने कूटरचित दस्तावेजों से समर्पण करने की रिपोर्ट आरजीटी थाने को दी गई। लेकिन एफआई दर्ज नहीं हुई। इसके बाद एसपी को एफआई दर्ज करने की रिपोर्ट दी। आखिरकार कोर्ट में एप्लिकेशन लगाई और कोर्ट आदेश के बाद मामला दर्ज हुआ।
इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज
आरजीटी थाने में तत्कालीन तहसीलदार भागीरथ विश्नोई, आर आई अजमलराम, पटवारी किस्मती, वीरो पत्नी हीराराम, ओमप्रकाश पुत्र हीराराम, खंगाराराम पुत्र हीराराम, श्रीराम पुत्र हीराराम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भागीरथ विश्नोई वर्तमान में धोरीमन्ना एसडीएम पद पर कार्यरत है।
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