बाड़मेर, बिना मास्क पहने पाए गए दुकानदारों पर हुई कार्यवाही
प्रत्येक वार्ड में बिना मास्क पहने घूमने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
बाड़मेर, 21 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत उपखण्ड क्षंेत्र बाड़मेर में बिना मास्क पहने सामान विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 व्यक्तियों से 2700 की वसूली कर रसीद जारी की गई है।
बाड़मेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि नायब तहसीलदार द्वितीय सोनाराम तथा भू-अभिलेख निरीक्षक रणछोड सोनी की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में बिना मास्क पहने पाए गए दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 व्यक्तियों से 2700 रूपए की वसूली कर रसीद जारी की गई है। उन्होने बताया कि आगामी दिनों में बिना मास्क पहने घुमते पाए जाने वालों पर प्रत्येक वार्ड में कार्यवाही के लिए उपखण्ड प्रशासन द्वारा दो टीमों का गठन कर उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।
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प्रत्येक वार्ड में बिना मास्क पहने घूमने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
बाड़मेर, 21 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत उपखण्ड क्षंेत्र बाड़मेर में बिना मास्क पहने सामान विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 व्यक्तियों से 2700 की वसूली कर रसीद जारी की गई है।
बाड़मेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि नायब तहसीलदार द्वितीय सोनाराम तथा भू-अभिलेख निरीक्षक रणछोड सोनी की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में बिना मास्क पहने पाए गए दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 व्यक्तियों से 2700 रूपए की वसूली कर रसीद जारी की गई है। उन्होने बताया कि आगामी दिनों में बिना मास्क पहने घुमते पाए जाने वालों पर प्रत्येक वार्ड में कार्यवाही के लिए उपखण्ड प्रशासन द्वारा दो टीमों का गठन कर उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।
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