गुरुवार, 9 जुलाई 2020

बाड़मेर, विवाह समारोह आयोजन दौरान गाईडलाईन का उल्लंघन करने वालों पर 45 हजार का जुर्माना

 बाड़मेर,  विवाह समारोह आयोजन दौरान गाईडलाईन का उल्लंघन करने वालों पर 45 हजार का जुर्माना


बाड़मेर, 9 जुलाई। विवाह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी नहीं रखने तथा 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित करने वाले 3 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए बाड़मेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा द्वारा प्रत्येक को 15000 रूपए का जुर्माना जमा कराने के आदेश दिए गए है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि विवाह समारोह आयोजन के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन का उल्लंघन करते हुए बाड़मेर शहर के शास्त्री नगर निवासी बंशीलाल पुत्र छगनलाल माली, बेरियों का वास निवासी गोविन्द पुत्र चेतनराम माली एवं गंगाई नगर निवासी बाबूलाल पुत्र राणमल माली द्वारा अपने पुत्र/पुत्री के विवाह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए भोज का आयोजन किया गया। साथ ही उक्त समारोह के दौरान मास्क, सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग संबंधित नियमो का भी पालन नहीं किया गया।
उन्होने बताया कि नियमानुसार विवाह से पूर्व लिखित में सूचना नहीं देने एवं समारोह दौरान सामाजिक दूरी नहीं रखने पर उक्त लोगों पर 5000 रूपए तथा विवाह आयोजन में 50 से अधिक लोगों को सम्मिलत करने पर 10000 रूपए का जर्माना लगाया गया है। उन्होने उक्त लोगों को 15000-15000 रूपए 13 जलाई 2020 तक राज कोष में जमा करवाने के आदेश जारी किए है।
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