गुरुवार, 23 जुलाई 2020

क्वारेंटाइन सेंटर में खुलकर बनाए शारीरिक संबंध; जानें कैसे गर्भवती हुईं 3 तब्‍लीगी महिलाएं

  क्वारेंटाइन सेंटर में खुलकर बनाए शारीरिक संबंध; जानें कैसे गर्भवती हुईं 3 तब्‍लीगी महिलाएं
जहां रखनी थी शारीरिक दूरी, वहां खुलकर बनाए शारीरिक संबंध; जानें कैसे गर्भवती हुईं 3 तब्‍लीगी महिलाएं

झारखंड में बवाल मचा है। पुलिस-प्रशासन से जेल तक की कड़ी निगरानी में रहने वाली 3 मुस्लिम महिलाएं गर्भवती मिली हैं। ये सभी तब्‍लीगी जमात से जुड़ी हैं और विदेशी है। उच्‍च न्‍यायालय से जमानत पाने के बाद जेल से बाहर आई इन महिलाओं के साथ जैसे ही उनके गर्भवती होने की सूचना बाहर आई, शासन में नीचे से लेकर ऊपर तक हंगामा बरप गया। कोई इसे क्‍वारंटाइन सेंटर की ऐश-मौज बता रहा, तो काेई इसे एपेडेमिक एक्‍ट की अनदेखी का गंभीर मामला बता रहा है।

झारखंड सहित देशभर में कोरोना वायरस महामारी लाने-फैलाने वाली तब्‍लीगी जमात को लेकर एक और बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ताजा खुलासे से हर कोई हैरान है। जिसे भी इतनी बड़ी बात की जानकारी हो रही है, वह शासन-प्रशासन की लापरवाही, ढिलाई, नरमी और कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव की इस तरह की अनदेखी को देख-सुनकर चौंक जा रहा है। इस मामले में हर कोई यही जानना चाहता है कि पहले क्‍वारंटाइन सेंटर और फिर बिरसा मुंडा जेल में करीब 4 महीना बिताने वाली तब्‍लीगी जमात से जुड़ीं 3 विदेशी महिलाएं 111 दिनों से पुलिस-प्रशासन की कड़ी निगरानी में रहने के बाद भी आखिर गर्भवती कैसे हुई।ताजा घटनाक्रम में रांची के हिंदपीढ़ी में बड़ी मस्जिद से पकड़े गए तब्‍लीगी जमात के 17 विदेशी मौलवियों में 3 महिलाएं जेल से छूटने के बाद गर्भवती मिली हैं। हालांकि तथ्‍यों से पता चल रहा है कि ये जेल में नहीं राजधानी रांची के खेलगांव क्‍वारंटाइन सेंटर में गर्भवती हुई हैं। जहां शारीरिक दूरी बनाने के कड़े कायदे को दरकिनार कर इन महिलाओं ने खुलकर शारीरिक संबंध बनाए। नतीजतन वे गर्भवती हो गईं।


रांची के खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में तब्लीगी जमात की तीन विदेशी महिलाओं के गर्भवती होने की खबर दैनिक जागरण में छपने के बाद हड़कंप मच गया है। रांची जिला उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को इस गंभीर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एडिशनल कलेक्टर (अपर समाहर्ता) मामले की जांच करेंगे। क्वारंटाइन सेंटर में शारीरिक दूरी का पालन क्यों नहीं हुआ, इस सेंटर की निगरानी का जिम्मा किसके जिम्मे थे उससे पूछताछ की जाएगी।

झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं के अनुसार अगर महिला क्वारंटाइन सेंटर में रहने के दौरान गर्भवती हुई है तो एपेडेमिक डिजिज एक्ट-2020 का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में उक्त महिला व पुरुष के खिलाफ एक्ट की धारा 2 (3) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। वहीं, जिस प्रशासनिक अधिकारी के जिम्मे यहां की व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी लापरवाही का मामला बनता है। 

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