सोमवार, 4 मई 2020

जैसलमेर बिना मास्क एवं अनुमति के घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही के दिये निर्देश

जैसलमेर  बिना मास्क  एवं अनुमति के घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही के दिये निर्देश

लॉकडाउन 3 दौरान सख्‍त कानून व्‍यवस्‍था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिका‍रियों की मीटिंग का आयोजन बिना मास्क  एवं अनुमति के घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही के दिये निर्देश वाहनों पर निर्धारित नियमों के अनुरूप से ज्‍यादा व्‍यक्त्‍िा पाये जाने पर होगी कार्यवाही
        
                  जैसलमेर  कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जैसलमेर जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है तथा जिले में आज दिनांक 04य05य2020 को लॉकडाउन के तीसरे के शुरू होने पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ किरन कंग सिघ्‍दू द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया ा उक्‍त मीटिंग में अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर राकेश बैरवाए व़ताधिकारी व़त जैसलमेर श्‍यामसुन्‍दसिंहए उप अधीक्षक पुलिसए महिला अपराध प्रकोष्‍ठ जैसलमेर मुकेश चावडाए शहर कोतवाल किशनसिंहए थानाधिकारी पुलिस थाना सदर भवानी सिंहए थानाधिकारी महिला पुलिस थाना जैसलमेर नाथूसिंह एवं यातायात प्रभारी निपु कपूराराम शरीक हुऐा
    उक्‍त मीटिंग में पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में जिले में रहे लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस द्वारा मुस्‍तैदी दिये गये डयूटी इंतजामों की हौसला अफलाई करते हुएए आज दिनांक 04य05य2020 से तीसरे लॉकडाउन के शुरू होने पर पुलिस अधिकारियों को ओर सतर्क रहने तथा लॉकडाउन का उलल्घन करने वालों के खिलाफ ज्‍यादा से ज्‍यादा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गयेा

बिना मास्‍क एवं अनुमति के घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही के दिये निर्देश

पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्‍त मीटिंग में उपस्थित समस्‍त अधिकारियों को 3 लॉकडाउन की पालना सख्‍ताई से करने एवं बिना मास्‍क तथा अनुमति के घूमने वाले वयक्तियों के खिलाफ ज्‍यादा से ज्‍यादा कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा ऐसे लोगो के खिलाफ सख्‍त कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये
बिना मास्‍क एवं अनुमति के घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही के दिये निर्देश
पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्‍त मीटिंग में वाहनों से संबंधित नियमों के बारे में बताते हुए निर्देशित किया गया कि दूपहियॉ वाहन पर एक  व्‍यक्तिए पीछे की सीट पर कोई सवारी नहींए चौपहिया वाहन पर एक डाईवर एवं अधिकतम 02 सवारियॉए टैक्‍सी एवं ऑटो रिक्‍शा में चालक एवं 01 सवारी हो इसके अलावा को व्‍यक्ति उक्‍त नियमों की पालना नहीं करता हुआ पाया जावे तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जावेा

नियमों के खिलाफ दूकाने खोलने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश

पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि लॉकडाउन 3य0 के नियमों के अनुसार दूकाने खोलने दी जावे तथा जो कोई व्‍यकित नियमों के खिलाफ दुकान खोलता हुआ पाया जावे तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जावेा  बाहर से आये प्रवासी व्‍यकित्‍यों के बाहर घूमते हुए पाया जाने पर कार्यवाही के निर्देश

पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया है कि अन्‍य राज्‍यों से जो कोई भी व्‍यकित इस जिले में आया है वह अपने अपने घरो में होम  कोरेन्‍टाईन में रहे तथा बाहर ना घूमे ऐसा कोई व्‍यकित बाहर घूमता हुआ या ऐसे किसी व्‍यकित की सुचना पुलिस को मिले तो उसके खिलाफ सख्‍त कार्यवाही अमल लाई जावेा

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन से अपील

पुलिस अधीक्षक द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला वासियों से अपील की है आप द्वारा आज दिन तक जिले में पुलिस एवं प्रशासन को व्‍यवस्‍थाऐं बनाने में जो सहयोग किया है तथा उक्‍त सहयोग के कारण जैसलमेर जिला काफी ह‍द तक कोरोना वायरस के संक्रमण के भयानक रूप से बचा हुआ हैंए आज लोग इसी प्रकार आगे भी पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करे तथा कोराना वायरस से लडने के लिए हर वक्‍त साथ में खडे रहे बिना किसी जरूरी कार्य से घरो से ना निकलेए सोशल डिस्‍टेसिंग की पालना करे तथा कोरोना वरियरस को सहयोग करे तथा उनका हौसला बढाये तथा अन्‍य राज्‍यों से आने वाली आमजन से भी अपील है कि आप अपना सही चैकअप करवाने के बाद ही अपने घरो में जाये तथा कम से कम 15 दिन होम कोरेन्‍टाईन में रहे जिससे आप एवं आपका परिवारए समाज एवं जिला सुरक्षित रह सकेा

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