शुक्रवार, 22 मई 2020

बाड़मेर होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 41 व्यक्तियों केे विरूद्व कार्यवाही कर पाबंद करवाते हुए सरकारी क्वारंटाइन सेंन्टर भिजवाया गया।

  बाड़मेर   होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 41 व्यक्तियों केे विरूद्व कार्यवाही कर पाबंद करवाते हुए सरकारी क्वारंटाइन सेंन्टर भिजवाया गया।

                 बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवासी लोगो को होम क्वारंटाइन कर कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है मगर कुछ व्यक्तियो द्वारा बावजुद दिषा-निर्देषो के सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी व निर्देषो का पालना नही कर होम क्वारंटाइ्रन किये गये व्यक्तियो द्वारा नियमो का उल्लंधन करना पाये जाने पर आज दिनांक 22.05.20 को पुलिस थाना सिवाना द्वारा 18, समदडी द्वारा 8, पचपदरा द्वारा 7, रागेष्वरी द्वारा 3, धोरीमन्ना द्वारा 2 व पुलिस थाना सदर, ग्रामीण, सेडवा द्वारा 1-1 व्यक्ति इस प्रकार कुल 41 व्यक्तियो को पुलिस द्वारा धारा 107/116 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर पाबंद करवाया जाकर होम क्वारंटाइन से सरकारी क्वारंटाइन सेंन्टर भिजवाया गया।

आमजन से अपील:- पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि होम क्वारंटाइन किये गये व्यक्ति क्वारंटाइन अवधि के दौरान नियमो का पालन करते हुए कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में प्रषासन व पुलिस का सहयोग करें। होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान नियमो का उल्लघन करने पर उनके विरूद्व कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं उन्हे होम क्वारंटाइन से सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा।

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु 13 व्यक्तियों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्यवाही करते हुए 2900 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

                 बाड़मेर   कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना सेडवा द्वारा 4, सिणधरी द्वारा 3, रामसर द्वारा 2 व थाना बीजराड, गडरारोड व सिवाना द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 2400 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर पुलिस थाना रागेष्वरी द्वारा 1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 500 रूपये जुमार्ना राषी वसूल की गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 13 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 2900 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।



लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
             बाड़मेर  आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के मध्यनजर शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर 4 व्यक्तियों को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
पुलिस थाना गिड़ा:- 1. मूलाराम पुत्र सांगाराम जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा, खोखसर 2. भंवरलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी खारडा भारतसिंह व 3. कमल किषोर पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी खारडा भारतसिंह।
पुलिस थाना रागेष्वरी:- 1. धर्माराम पुत्र नीम्बाराम जाति जाट निवासी रतनासर।

एमवी एक्ट के तहत 68 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 12150 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया
           बाड़मेर   जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 68 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 12150 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई तथा 2 वाहनांे को सीज किया गया।





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