बुधवार, 20 मई 2020

अलवर रोक के बावजूद धूम्रपान सामग्री बीडी का परिवहन करते हुये 16 बोरे पताका बीडी 502 जप्त मय एक मुल्जिम गिरफतार।

अलवर  रोक के बावजूद धूम्रपान सामग्री बीडी का परिवहन करते हुये 16 बोरे पताका बीडी 502 जप्त मय एक मुल्जिम गिरफतार।

  अलवर  परिस देशमुख जिला पुलिस अलवर के निदेशानुसार लाॅकडाउन में धूम्रपान सामग्री बेचने पर कार्यवाही हेतु श्री विशनाराम विश्नोई अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्री भुपेन्द्र शर्मा वृताधिकारी वृत लक्ष्मणगढ के सुपरविजन में पुलिस थाना खेडली के थानाधिकारी श्री सचिन शर्मा उनि. मय टीम का गठन किया गया।

घटना एवं कार्यवाहीः-
दिनांक 19.05.2020 को थानाधिकारी श्री सचिन शर्मा को दौराने गस्त सांय 05.00 बजे स्थानीय शेरावाली चैराया के पास पहुचा तो जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि कस्बा खेरली मे हिण्डौन फाटक से आगे रामपुरा रोड पर एक आटा मील है, जिसमे एक ट्रेलर आरजे-05 जीए-9921 खडा हुआ है, जिसमें बीडी के बोरे रखे हुये है। उक्त इतला गठित टीम द्वारा मुखबीर के बताये अनुसार एक ट्रेलर आटा मील के अन्दर खडा था, उक्त ट्रेलर पर चालक बैठा था, जिसके पास जाकर नाम पता पूछा तो अपना नाम परशराम पुत्र राजपाल जाति जाट उम्र 44 साल निवासी नगला भावला थाना भुसावर जिला भरतपुर होना बताया उक्त शक्स से ट्रेलर के अन्दर रखे सामान के बारे मे पूछा तो बताया कि ट्रेलर मे 16 बोरे है जिनमें 502 पताका बीडी के बण्डल भरे हुये है तो ट्रेलर की तलाशी ली गई तो ट्रेलर मे रखे 16 बोरों को खोलकर चैक किया तो प्रत्येक बोरे मे दो-दो गत्ते के काटूर्न रखे मिले जिस पर एक गत्ते के काटूर्न को खोलकर चैक किया तो उसमें 48 पुडा 502 पताका बीडी के मिले एंव दूसरे कार्टून को चैक किया तो उसमें भी 48 पुडा 502 पताका बीडी के मिले जो एक बोरे मे कुल 96 पुडा 502 पताका बीडी के होना पाया इस प्रकार कुल 16 बोरों मे 1536 पुडा पताका 502 बीडी के होना पाया गया। शक्स परशराम से उक्त ट्रेलर के मालिक व आटा मील के मालिक के बारे मे पूछा तो चालक परशराम ने ट्रेलक के मालिक का नाम मनोज उर्फ चैथमल पुत्र सुरेशचन्द जाति अग्रवाल निवासी सोखर रोड खेरली व आटा मील के मालिक का नाम सुनील पुत्र घनश्याम निवासी खेरली होना बताया उक्त शक्स से उक्त बीडी के बोरों के बारे मे पूछा तो बताया कि आज मे खेरली से पहाडी गेहू लेने गया था तो ट्रेलर मालिक मनोज उर्फ चैथमल ने बताया कि वापसी मे पहाडी मे एक व्यक्ति मिलेगा जो बीडी के बोरे देगा उनको लेते आना जिस पर उक्त बीडी के बोरों को लेकर आटा मील रामपुरा रोड खेरली लेकर आया हू शक्स परशराम द्वारा ट्रेलर मे सरकार द्वारा घोषित मोडीफायड लॉकडाउन के दौरान धूम्रपान सामग्री लाने ले जाने बाबत लाईसैन्स व परिमिट बाबत पूछा तो परशराम ने अपने पास कोई लाईसैन्स व परिमिट नही होना बताया सक्स परशुराम से उकत बीडी के बोरो के मालिक के बारे में पूछा तो बताया कि मुझे ट्रेलर मालिक मनोज ने लाने को कहा था इस लिये उक्त बीडी के बोरो के मालिक के बारें में मनोज ही बता सकता है इस प्रकार सरकार द्वारा घोषित मोडीफायड लॉकडाउन के दौरान धूम्रपान सामग्री लाना व ले जाना जिससे आमजन मे कोरेना वायरस के सक्रमण फैलने की सम्भावना व अन्य नागरिकों के स्वासथ पर विपरीत पभाव डालना जुर्म धारा 188, 269, 270 भादस व 51 आपदा प्रवन्धन अधिनियम 2005 एंव 9/11 धूमपान प्रतिषेद अधिनियम व धारा 3 महा मारी अध्यादेश 2020 के तहत दण्डनीय अपराध पाया जाने पर मौके पर शक्स परशराम पुत्र राजपाल जाति जाट उम्र 44 साल निवासी नगला भावला थाना भुसावर जिला भरतपुर को जुर्म से अवगत कराते हुये मुलजिम जुर्म धारा धारा 188, 269, 270 भादस व 51 आपदा प्रवन्धन अधिनियम 2005 एंव 9/11 धूमपान प्रतिषेद अधिनियम व धारा 3 महामारी अध्यादेश 2020 मे गिरफतार किया गया। मुलजिम परशराम के पास मिली धूम्रपान सामग्री 16 बोरे 502 पताका बीडी के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, ट्रेलर नम्बर आरजे-05-जीए 9921 को धूम्रपान सामग्री मे लाने ले जाने मे प्रयुक्त होने पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आदि पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

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