जैसलमेर नगर परिषद का वार्ड संख्या 13 मात्र ही रह गया है अब प्रतिषिद्ध क्षेत्र
जैसलमेर, 23 मई/जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) नमित मेहता ने जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में जारी निषेधाज्ञा को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। इसके अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के अनुसार अब केवल वार्ड संख्या 13 का सम्पूर्ण परिक्षेत्र ही प्रतिषिद्ध क्षेत्र रहेगा। वार्ड नम्बर 12, 14, 15, 25, 26 एवं 28 के आंशिक क्षेत्र में आने वाली सीमा क्षेत्र में प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करने संबंधित लगाई गई धारा 144 निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित(रिवोक) कर लिया गया है। ये प्रतिषिद्ध क्षेत्र से मुक्त कर दिए गए हैं लेकिन पूर्व से जारी शेष निषेधाज्ञा आदेश यथावत जारी रहेंगे।
इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू ने भी सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जैसलमेर, 23 मई/जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) नमित मेहता ने जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में जारी निषेधाज्ञा को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। इसके अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के अनुसार अब केवल वार्ड संख्या 13 का सम्पूर्ण परिक्षेत्र ही प्रतिषिद्ध क्षेत्र रहेगा। वार्ड नम्बर 12, 14, 15, 25, 26 एवं 28 के आंशिक क्षेत्र में आने वाली सीमा क्षेत्र में प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करने संबंधित लगाई गई धारा 144 निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित(रिवोक) कर लिया गया है। ये प्रतिषिद्ध क्षेत्र से मुक्त कर दिए गए हैं लेकिन पूर्व से जारी शेष निषेधाज्ञा आदेश यथावत जारी रहेंगे।
इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू ने भी सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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